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राजेडीहा प्रधान पद की फिर होगी मतगणना

Fri, 22 Jun 2018 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 22 Jun 2018 11:33 PM IST
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order of recounting panchayat poll in rajediha
मतगणना - फोटो : amar ujala
संतकबीरनगर। विकास खंड सांथा की ग्राम पंचायत राजेडीहा में प्रधान पद की पुनर्मतगणना कराए जाने का आदेश जिला जज की कोर्ट ने दिया है। डीपीआरओ के जरिए पुनर्मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्म्मीद है कि जल्द ही तिथि भी घोषित कर दी जाएगी।  
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डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि विकास खंड सांथा के ग्राम पंचायत राजेडीहा में प्रधान पद पर वर्ष 2015 में हुए आम चुनाव में तत्कालीन प्रधान कमरजहां चुनाव जीती थी। उसके बाद 21 जून 2017 को एसडीएम मेंहदावल के आदेश पर पुनर्मतगणना हुई थी।
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उसमें तत्कालीन प्रधान कमजहां पत्नी सद्दाम हुसेन को हारा घोषित करते हुए सबरुन्निशा को प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। इस आदेश के खिलाफ तत्कालीन प्रधान कमरजहां ने जिला जज संतकबीरनगर कोर्ट में वाद दायर किया था। 14 नवबंर 2017 को पुनर्मतणना का आदेश हुआ और फिर सबरुन्निशा को प्रधान निर्वाचित घोषित किया गया।
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उसके बाद फिर तत्कालीन प्रधान कमरजहां की ओर से जिला जज संतकबीरनगर की कोर्ट में वाद दायर करते हुए तर्क दिया गया कि अवैध मतपत्रों की संख्या में अंतर पाया गया है। 31 मई 2018 को जिला जज संतकबीरनगर की कोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश दिया है।

वह निर्णय के 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी/एसडीएम मेंहदावल के अतिरिक्त किसी अन्य एसडीएम अथवा विधिक रूप से ऐसा संभव नहीं होने पर उन्हीं के जरिए अपनी देखरेख में समस्त मतपत्रों का पुनर्मतणना और परिणाम घोषित कराएं। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए।


अवैध घोषित मतपत्रों की विशेष रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए, जिससे उनके अवैध घोषित होने का कारण जाना जा सके। इस प्रकार घोषित परिणाम पूर्व मेें पुनर्मतणना के परिणामों पर प्रभावी होगा। डीपीआरओ ने बताया कि जिला जज कोर्ट के आदेश के अनुपालन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही राजेडीहा में प्रधान पद की पुनर्मतणना कराने की तिथि घोषित करते हुए प्रक्रिया संपंन कराई जाएगी। 
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