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Sant Kabir Nagar News: गोवध मामले में दोषी को एक माह का सश्रम कारावास

Wed, 19 Nov 2025 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 19 Nov 2025 01:48 AM IST
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One month rigorous imprisonment to the accused in cow slaughter case
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोवध निवारण अधिनियम के एक अभियुक्त को एक माह के सश्रम कारावास व दूसरे को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। 18 नवंबर को न्यायालय एफटीसी /एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा में दर्ज अभियोग से संबंधित अभियुक्त अनवर निवासी दुर्गजोत को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर एक माह का सश्रम कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर पर 3 माह साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में सीजेएम न्यायालय ने कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज अभियोग से संबंधित अभियुक्त अंगद निवासी गर्थवलिया को दोषसिद्धि के आधार पर जेल में बिताई अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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