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मोटर दुर्घटना के वादों का लोक अदालत में कराएं निस्तारण : विश्वनाथ

Tue, 20 Feb 2024 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 20 Feb 2024 11:39 PM IST
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Motor accident cases should be settled in Lok Adalat: Vishwanath
संतकबीरनगर। नौ मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक हुई। जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ ने कहा कि मोटर दुर्घटना के वादों का लोक अदालत में निस्तारण कराया जाए।
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पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ ने बताया कि मोटर दुर्घटना वादों के ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उनको चिह्नित करके आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाता जा रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक निस्तारण के लिए पक्षकारों को नौ मार्च को उपस्थित होने के लिए नोटिस तामिला कराई जा रही है। पीठासीन अधिकारी ने पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करवाने का प्रयास करें।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण समाधान का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार सिंह व मोटर दुर्घटना विवादों के अधिवक्ता भी मौजूद रहे।
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