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Sant Kabir Nagar News: विवाहिता के अपहरण व यौन शोषण के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी की अदालत ने जान से मारने की धमकी देकर विवाहित का अपहरण व यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मोहम्मद सलीम को दस वर्ष का कारावास तथा 42 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। थाना धनघटा अंतर्गत एक ग्राम निवासी पीड़ित महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि उसके पति मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। आरोपी अक्सर उसके घर आता जाता था।
अपनी बातों में फंसा कर कहता था कि मुंबई में उसका अच्छा कारोबार है, तुम्हारा पति भी वहीं नौकरी करता है। चलो तुम्हारे पति के पास तुम्हें पहुंचा दें।
बहला फुसलाकर 28 फरवरी 2020 को आरोपी उसे मुंबई ले गया। वहां आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने पति को इसकी जानकारी दी। पति उसे गांव लेकर चले आए। गांव पर भी आरोपी ने धमकाकर उसका यौन शोषण किया।
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एसीजेएम न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इनकार कर विचारण की मांग की। गवाहों को परीक्षित कराया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने और त्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दंडित किया है।
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी की अदालत ने जान से मारने की धमकी देकर विवाहित का अपहरण व यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मोहम्मद सलीम को दस वर्ष का कारावास तथा 42 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। थाना धनघटा अंतर्गत एक ग्राम निवासी पीड़ित महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि उसके पति मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। आरोपी अक्सर उसके घर आता जाता था।
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अपनी बातों में फंसा कर कहता था कि मुंबई में उसका अच्छा कारोबार है, तुम्हारा पति भी वहीं नौकरी करता है। चलो तुम्हारे पति के पास तुम्हें पहुंचा दें।
बहला फुसलाकर 28 फरवरी 2020 को आरोपी उसे मुंबई ले गया। वहां आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने पति को इसकी जानकारी दी। पति उसे गांव लेकर चले आए। गांव पर भी आरोपी ने धमकाकर उसका यौन शोषण किया।
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एसीजेएम न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इनकार कर विचारण की मांग की। गवाहों को परीक्षित कराया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने और त्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दंडित किया है।