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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद
Mon, 10 Mar 2025 11:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 10 Mar 2025 11:22 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी आजीवन कारावास तथा सात हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
कोतवाली खलीलाबाद में वर्ष 2019 में आरोपी राजू शर्मा निवासी सगरा थाना सोनहा जनपद बस्ती के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि पुलिस को नाबालिग पीड़िता के पिता ने तहरीर दी कि 2 दिसंबर 2019 को दिन में उनकी लड़की खेत में उनको चाबी देने जा रही थी। गांव के बाहर रास्ते में आरोपी जो अपने मौसी के घर रहता है, उनकी लड़की उम्र करीब 13 वर्ष का हाथ पकड़ कर बांस के खूंटी में ले जाकर दुष्कर्म किया।
कोतवाली खलीलाबाद थाने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। दौरान विचारण आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा तथा पीड़िता के बयान सहित सात गवाहों ने गवाही की। जिन्होंने घटना का समर्थन किया। इसके साथ ही 10 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
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अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे के आरोपी राजू शर्मा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को नालसा स्कीम में 20 हजार रुपये प्रतिकर राशि भी देने का आदेश दिया है।
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कोतवाली खलीलाबाद में वर्ष 2019 में आरोपी राजू शर्मा निवासी सगरा थाना सोनहा जनपद बस्ती के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि पुलिस को नाबालिग पीड़िता के पिता ने तहरीर दी कि 2 दिसंबर 2019 को दिन में उनकी लड़की खेत में उनको चाबी देने जा रही थी। गांव के बाहर रास्ते में आरोपी जो अपने मौसी के घर रहता है, उनकी लड़की उम्र करीब 13 वर्ष का हाथ पकड़ कर बांस के खूंटी में ले जाकर दुष्कर्म किया।
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कोतवाली खलीलाबाद थाने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। दौरान विचारण आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा तथा पीड़िता के बयान सहित सात गवाहों ने गवाही की। जिन्होंने घटना का समर्थन किया। इसके साथ ही 10 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
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अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे के आरोपी राजू शर्मा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को नालसा स्कीम में 20 हजार रुपये प्रतिकर राशि भी देने का आदेश दिया है।