फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Kidnapping, murder accused acquitted after 15 years

Sant Kabir Nagar News: अपहरण, हत्या का अभियुक्त 15 वर्ष बाद दोष मुक्त

Sun, 14 Sep 2025 11:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 14 Sep 2025 11:04 PM IST
विज्ञापन
Kidnapping, murder accused acquitted after 15 years
संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने अपहरण, हत्या व एससीएसटी एक्ट के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन

थाना धनघटा क्षेत्र के ग्राम फुलुई निवासी धनराज ने तहरीर में कथन किया कि उसका लड़का प्रविंद्र कुमार उम्र करीब 30 वर्ष 30 मार्च 2010 को शाम करीब 7-8 बजे डिहवा से लड़के का दवा लेने गया था। दवा लेकर शौच करने कुआनो नदी के किनारे गया था और घर वापस नहीं आया। 31 मार्च की सुबह लोगों ने उसका शव देखा। दिनांक 2 अप्रैल 2010 को उक्त घटना से संबंधित एक और प्रार्थना पत्र दिया। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ।
विज्ञापन

विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी परशुराम के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने व एससीएसटी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा सहित 9 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों की गवाही के उपरांत कोर्ट थाना धनघटा क्षेत्र के ग्राम फुलई निवासी परशुराम को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed