{"_id":"57b9e3f54f1c1b8c63d4f1af","slug":"inspector-two-soldiers-including-13-notice","type":"story","status":"publish","title_hn":" दरोगा, दो सिपाहियों समेत 13 को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दरोगा, दो सिपाहियों समेत 13 को नोटिस
Sant Kabir Nagar
Updated Sun, 21 Aug 2016 10:55 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एसडीएम कोर्ट ने महुली थाने के एक एसआई और दो सिपाहियों सहित 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। इन सभी कोर्ट में तलब भी किया गया है।
महुली क्षेत्र के ग्राम तरयापार निवासी शाह मोहम्मद पुत्र मो सिद्दीक ने सहखाते की भूमिधरी जमीन के बंटवारे का मुकदमा एसडीएम धनघटा के न्यायालय में दाखिल किया है, जो अभी भी लंबित है। चार अगस्त को न्यायालय ने उक्त जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक लगा दी थी। उसके अगले दिन ही एसडीएम न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन करने के लिए महुली पुलिस को निर्देश भी जारी कर दिया था।
पीड़ित शाह मोहम्मद ने 16 अगस्त को एसडीएम धनघटा के न्यायालय में अवमानना का वाद दाखिल किया। इसमें आरोप लगाया गया कि महुली थाने के एक तत्कालीन दारोगा और दो सिपाहियों ने विपक्षियों से मिलकर उक्त जमीन पर जबरियां निर्माण कार्य करा दिया।
विज्ञापन
जो न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ है। एसडीएम न्यायालय ने इस मामले पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए तीनों पुलिस कर्मियों सहित 13 लोगों के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी करते हुए तीन सितंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
महुली क्षेत्र के ग्राम तरयापार निवासी शाह मोहम्मद पुत्र मो सिद्दीक ने सहखाते की भूमिधरी जमीन के बंटवारे का मुकदमा एसडीएम धनघटा के न्यायालय में दाखिल किया है, जो अभी भी लंबित है। चार अगस्त को न्यायालय ने उक्त जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक लगा दी थी। उसके अगले दिन ही एसडीएम न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन करने के लिए महुली पुलिस को निर्देश भी जारी कर दिया था।
विज्ञापन
पीड़ित शाह मोहम्मद ने 16 अगस्त को एसडीएम धनघटा के न्यायालय में अवमानना का वाद दाखिल किया। इसमें आरोप लगाया गया कि महुली थाने के एक तत्कालीन दारोगा और दो सिपाहियों ने विपक्षियों से मिलकर उक्त जमीन पर जबरियां निर्माण कार्य करा दिया।
विज्ञापन
जो न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ है। एसडीएम न्यायालय ने इस मामले पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए तीनों पुलिस कर्मियों सहित 13 लोगों के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी करते हुए तीन सितंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।