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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में तीन अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Thu, 18 Dec 2025 11:56 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 11:56 PM IST
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In the assault case, three accused were sentenced to imprisonment until the court adjourns and a fine.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट के अलग-अलग मामले में 3 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 18 दिसंबर को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त बिंद्रा उर्फ वीरेंद्र व उदयभान केवट निवासी डिहुलिया को उनके अपराध में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 1-1 माह के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त बलिराम निवासी कस्बा बखिरा को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह के साधारण कारावास का दंड उक्त अभियुक्त को भुगतना होगा।
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