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Sant Kabir Nagar News: एससीएसटी एक्ट के मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोग बरी

Tue, 13 Aug 2024 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 13 Aug 2024 12:05 AM IST
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Four people including father and son acquitted in SCST Act case
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गगन कुमार भारती की कोर्ट ने घर में घुसकर मारने पीटने एससी-एसटी एक्ट के मामले में पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
हरिश्चंद्र निवासी भुजैनी ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दिया कि 11 अप्रैल 2011 को रात आठ बजे अपने घर मौजूद था। आरोप लगाया कि इसी बीच पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव के अगर्दी, लालबिहारी, रामधनी, गयादीन चौधरी एक राय व गोल बना कर लाठी डंडा चाकू से लैश लेकर उसके दरवाजे पर चढ़कर जाति सूचक गलियां देते हुए उसे खींचने लगे। लालबिहार ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो उसके सिर पर गयादीन ने मारा। आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ।
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विवेचना के बाद घर में घुसकर मारने पीटने के मामले में अगर्दी, लाल बिहारी, गयादीन चौधरी, राम धनी, के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गगन कुमार भारती ने सुनवाई के बाद पिता पुत्र समेत चार आरोपियों अगरदी, लालबिहारी, गयादीन चौधरी, रामधनी थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम भुजैनी निवासी को दोषमुक्त कर दिया।
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