फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Female culprit, fined Rs 1,000 in Marpeet case

Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में महिला दोषी, एक हजार रुपये जुर्माना

Wed, 15 Jul 2026 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 15 Jul 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Female culprit, fined Rs 1,000 in Marpeet case
संतकबीरनगर। मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने महिला को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, थाना मेंहदावल क्षेत्र के सानी केवलिया निवासी सुभावती ने 24 जून 2022 को गांव की सगुनी पत्नी गोरे के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक रामनिवास यादव ने की और साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद जेएम न्यायालय, ने 13 जुलाई को अभियुक्ता सगुनी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने धारा 323 में 700 रुपये और धारा 504 में 300 रुपये, कुल एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया तथा न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्ता को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed