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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग बेटी से यौन शोषण करने के आरोपी पिता को मिली सशर्त जमानत

Thu, 19 Feb 2026 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:57 PM IST
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Father accused of sexually abusing minor daughter gets conditional bail
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने के आरोपी सशर्त जमानत मिली है।
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पीड़िता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में 27 दिसंबर 2025 को प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने 25 दिसंबर 2025 को यौन शोषण किया था। मामले में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसका विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। पीड़िता ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था। इसलिए पीड़िता की बात को ध्यान में रखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कृष्ण कुमार पंचम ने थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया निवासी आरोपी पिता की जमानत कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर ली। इसके साथ ही रिहा करने का आदेश दिया है।
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