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Sant Kabir Nagar News: वर्दी में रहेंगे स्कूल वाहनों के चालक और परिचालक
Sat, 23 Aug 2025 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 23 Aug 2025 12:18 AM IST
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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य व अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। डीएम ने स्कूल वाहन के चालक एवं परिचालक के लिए वर्दी अनिवार्य रूप से पहनने का निर्देश दिया। साथ ही स्कूल परिसर में पार्किंग व विश्राम स्थल की व्यवस्था करने के लिए प्रबंधक व प्रधानाचार्य को बताया।
डीएम ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि विद्यालय वाहनों की पार्किंग एवं विश्राम स्थल की व्यवस्था स्कूल परिसर में ही होगा। जिन स्कूली वाहनों के चालक एवं परिचालकों की वर्दी नहीं बनी है जल्द से जल्द बनवा लें। विद्यालय में संचालित वाहनों के चालकों का लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन कर लें। सभी स्कूली वाहनों के चालकों का लाइसेंस होना अनिवार्य है। जिन वाहन चालकों का लाइसेंस नहीं बना है वह विलंब न करते हुए अपना लाइसेंस बनवा लें।
डीएम ने निर्देशित किया कि फिटनेस फेल एवं बिना परमिट के संचालित स्कूली वाहनों को नोटिस भेजा जाय। बिना फिटनेस एवं बिना परमिट के स्कूली वाहन का संचालन होना पाया जाता है तो प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान वाहन बंद कर दी जाए। 15 वर्ष से अधिक अवधि की स्कूल बसों का संचालन न किया जाए। डीएम ने एआरटीओ से कहा कि जो स्कूल वाहन अपनी 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें विद्यालय से हटाने के लिए नोटिस जारी कराना सुनिश्चित करें।
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विद्यालयों में 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र और छात्राओं का निजी वाहन का प्रयोग वर्जित कराना और अभिभावक को सूचना एवं नोटिस जारी किया जाए। विद्यालय में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए के विद्यालय वाहनों से भिन्न टैक्सी वाहनों पर रोक लगाए जाने के संबंध में भी डीएम ने एआरटीओ को निर्देशित किया।
इस अवसर पर एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, प्रभारी डीआईओएस एचएन यादव सहित विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
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डीएम ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि विद्यालय वाहनों की पार्किंग एवं विश्राम स्थल की व्यवस्था स्कूल परिसर में ही होगा। जिन स्कूली वाहनों के चालक एवं परिचालकों की वर्दी नहीं बनी है जल्द से जल्द बनवा लें। विद्यालय में संचालित वाहनों के चालकों का लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन कर लें। सभी स्कूली वाहनों के चालकों का लाइसेंस होना अनिवार्य है। जिन वाहन चालकों का लाइसेंस नहीं बना है वह विलंब न करते हुए अपना लाइसेंस बनवा लें।
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डीएम ने निर्देशित किया कि फिटनेस फेल एवं बिना परमिट के संचालित स्कूली वाहनों को नोटिस भेजा जाय। बिना फिटनेस एवं बिना परमिट के स्कूली वाहन का संचालन होना पाया जाता है तो प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान वाहन बंद कर दी जाए। 15 वर्ष से अधिक अवधि की स्कूल बसों का संचालन न किया जाए। डीएम ने एआरटीओ से कहा कि जो स्कूल वाहन अपनी 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें विद्यालय से हटाने के लिए नोटिस जारी कराना सुनिश्चित करें।
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विद्यालयों में 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र और छात्राओं का निजी वाहन का प्रयोग वर्जित कराना और अभिभावक को सूचना एवं नोटिस जारी किया जाए। विद्यालय में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए के विद्यालय वाहनों से भिन्न टैक्सी वाहनों पर रोक लगाए जाने के संबंध में भी डीएम ने एआरटीओ को निर्देशित किया।
इस अवसर पर एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, प्रभारी डीआईओएस एचएन यादव सहित विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।