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Sant Kabir Nagar News: जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली निगम के खिलाफ सुनाया फैसला

Wed, 26 Jul 2023 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 26 Jul 2023 01:14 AM IST
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District Consumer Forum gave verdict against Electricity Corporation
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली निगम के खिलाफ फैसला सुनाया। बिजली निगम के जरिये जारी डिमांड नोटिस 1,11887 रुपये को निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये तथा मुकदमा खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया है।
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अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि महास्थान गांव निवासी ब्रज बिहारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि वह विद्युत कनेक्शन लिए थे। बाद में कंप्यूटराइज व्यवस्था होने पर परिवादी के उक्त विद्युत कनेक्शन का खाता अलग कर दिया गया। वर्ष 2013 में परिवादी रोजगार के सिलसिले बाहर जा रहा था।
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विद्युत कनेक्शन को स्थाई तौर पर विच्छेद कराने के लिए बिजली निगम से अस्थाई विच्छेदन के लिए आवेदन दिया। परिवादी के यहां से मीटर नहीं हटाया जा रहा था, तब परिवादी दो फरवरी 2013 को बिजली निगम से संपर्क कर स्थाई विच्छेदन के प्रार्थना पत्र दिया। करीब नौ साल बाद परिवादी को 31 मई 2022 को 111887 रुपये की वसूली की नोटिस भेजी गई। सुनवाई नहीं होने पर जिला उपभोक्ता फोरम की शरण लिया। फोरम ने बिजली निगम को परिवादी को जारी डीमांड नोटिस 1, 11887 रुपये को निरस्त कर दिया। परिवादी को हुई शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षति एवं मुकदमा खर्च सहित कुल 60,000 रुपये देने का आदेश दिया। संवाद
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