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बावर्ची ब्रांड का घी अधोमानक मिला

Tue, 29 Mar 2016 11:43 PM IST
sant kabir nagar 
sant kabir nagar  Updated Tue, 29 Mar 2016 11:43 PM IST
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GHEE found substanderd
कोर्ट - फोटो : demo
संतकबीरनगर में न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम केपी यादव ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई के बाद एक ऑयल कंपनी, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता पर कुल 95000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में जुर्माने की राशि न्याय निर्णायक अधिकारी के पक्ष में डॉफ्ट/ चालान से जमा करने का निर्देश दिया गया है। 
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 एडीएम ने बताया कि वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र वर्मा और राकेश कुमार ने महुली  स्थित दीनानाथ की किराने की फुटकर दुकान से बावर्ची ब्रांड के घी का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। 26 जून 2012 को प्राप्त जांच रिपोर्ट में बावर्ची ब्रांड घी का नमूना अधोमानक पाया गया।
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इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। सुनवाई के बाद फुटकर विक्रेता दीनानाथ पर 5000 रुपये और थोक विक्रेता महाशिव शक्ति टेडर्स गोला बाजार बेचन प्रसाद पर 10000 रुपये और मेसर्स मेंटोरा आयल प्रोडक्ट लिमिटेड चिरैना रोड विसायकपुरम रनिया, कानपुर देहात जनपद रमाबाईनगर के खिलाफ 80000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 
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