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मिलावटी कत्था का प्रयोग करने पर तीन वर्ष की सजा

Thu, 16 May 2019 11:27 PM IST
Santkabirnagar Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Thu, 16 May 2019 11:27 PM IST
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सीजेएम कोर्ट ने दिया फैसला
Decision of court - फोटो : amar ujala
संतकबीरनगर। सीजेएम दीपकांत मणि ने 18 वर्ष पुराने एक प्रकरण में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पान का दुकानदार है और उस पर कत्था में मिलावट करने का आरोप था।
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खाद्य निरीक्षक आद्या प्रसाद मौर्य ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त विजय पुत्र कन्हैया निवासी मेंहदावल थाना मेंहदावल के पान की दुकान से बाबा पेस्ट (कत्था) के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला पीएयूपी लखनऊ भेजा गया था। परीक्षण में कत्था में मिलावट की पुष्टि हुई थी। मामले में साक्ष्य के आधार पर सीजेएम दीपकांत मणि ने आरोपी दुकानदार विजय को तीन वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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