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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने तीन माह में दस मामलों के 18 दोषियों को किया दंडित
Fri, 29 Sep 2023 01:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 29 Sep 2023 01:21 AM IST
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संतकबीरनगर। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी की वजह से तीन महीने के भीतर अलग-अलग दस मामलों के 18 दोषियों को कोर्ट ने कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी की वजह से जून, जुलाई, अगस्त तक कोर्ट ने जनपद के अलग-अलग थानों पर दर्ज कुल 10 अभियोगों में 18 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। कोतवाली में दर्ज मारपीट के मामले में दोषसिद्ध अनिल कुमार निवासी शेरपुर को 22 अगस्त को छह माह कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दुर्घटना के मामले में दोषसिद्ध रामशंकर निवासी बूधाकला कोतवाली को दो अगस्त को 10 दिन का कारावास व 2600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। बखिरा में दर्ज मारपीट के मामले में दोषसिद्ध दुर्बली, शिवकुमार, अनरसादेवी, रामजीत यादव, हूबलाल यादव निवासी चिठ्ठापार बखिरा को 13 अगस्त को छह माह कारवास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। धनघटा में दर्ज चोरी के मामले में दोषसिद्ध शमशुल हुदा, सगीर निवासीगण नावनखुर्द थाना धनघटा को सात जुलाई को 30 दिवस साधारण कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। धनघटा में ही दर्ज मारपीट आदि के मामले में दोषसिद्ध भूईलोट, पौघर्ष निवासी मदरा थाना धनघटा को सात जुलाई को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 7500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दुधारा में दर्ज सीएस एक्ट के मामले में दोषसिद्ध मसूद उर्फ मकसूद, इस्तियाक निवासी थाना दुधारा को 19 अगस्त को जेल में बिताई अवधि व 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दुधारा में ही दर्ज एनसीआर के मामले में दोषसिद्ध मुहम्मद गनी को दो अगस्त को जेल में बिताई अवधि व 600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दुधारा में दर्ज सीएस एक्ट के मामले में दोषसिद्ध तवक्कल, छोटक को 31 जुलाई को जेल में बिताई अवधि व 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। बखिरा में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्ध चेनई निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा को 31 जुलाई को जेल में बिताई अवधि व 1100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मेंहदावल में दर्ज दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध आलोक कुमार गुप्ता निवासी हद्दी हट्टा, मेंहदावल को 17 जुलाई को दस वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।
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