{"_id":"689a3c488109a353ed0d9a95","slug":"court-news-accused-sentenced-in-theft-case-fined-two-thousand-rupees-khalilabad-news-c-206-1-sgkp1021-156973-2025-08-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट की खबर : चोरी के मामले में आरोपी को सजा, दो हजार का अर्थदंड लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट की खबर : चोरी के मामले में आरोपी को सजा, दो हजार का अर्थदंड लगाया
Tue, 12 Aug 2025 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 12 Aug 2025 12:24 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को 26 वर्ष पुराने चोरी के मामले में फैसला सुनाया। आरोपी गुड्डू उर्फ राजेश निवासी भुवनी, थाना घुघुली को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 1999 का है। उस समय थाना घुघुली क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने गुड्डू उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया था। बरामदगी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत में चले लंबे अभियोजन के दौरान गवाहों के बयान, बरामदगी की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए। संवाद
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 1999 का है। उस समय थाना घुघुली क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने गुड्डू उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया था। बरामदगी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत में चले लंबे अभियोजन के दौरान गवाहों के बयान, बरामदगी की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए। संवाद
विज्ञापन