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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के मामले में सिपाही को सात साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी सिपाही को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 51,750 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
दोषी की जमानत निरस्त कर दंड भुगतने को जिला कारागार भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विचारण प्रारंभ होने के दो वर्ष एक माह के अंदर फैसला सुनाया है। थाना कोतवाली खलीलाबाद में पीड़िता एक जुलाई 2022 को प्रार्थनापत्र दिया कि 29 जून को पुलिस लाइंस में तैनात सिपाही अभिषेक सिंह ने उसके साथ मारपीट कर संबंध बनाए। उसकी तीन साल की बच्ची को मारापीटा। उसे काफी चोटें आई हैं। अपशब्द कहते हुए कहा कि जान से मारकर फेंक दूंगा। उसके साथ पूर्व में भी ऐसा कई बार कर चुका है।
थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी अभिषेक सिंह के विरुद्ध अपशब्द कहते हुए मारने-पीटने जान से मारने तथा दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए पीड़िता सहित पांच गवाहों को परीक्षित कराया गया सभी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि आरोपी सिपाही के पास उसका अश्लील वीडियो है, उसको वायरल करने की धमकी देता था। उसने जब मेरे साथ दुष्कर्म किया, तो वीडियो बना ली थी। छह प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
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आरोपी ने आरोप से इन्कार किया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत विवाहित पीड़िता को अपशब्द कहने मारने-पीटने जान से मारने तथा दुष्कर्म करने का दोषी पाए गए पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत मुकदमे में दोषी अभिषेक सिंह निवासी व थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी सिपाही को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 51,750 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
दोषी की जमानत निरस्त कर दंड भुगतने को जिला कारागार भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विचारण प्रारंभ होने के दो वर्ष एक माह के अंदर फैसला सुनाया है। थाना कोतवाली खलीलाबाद में पीड़िता एक जुलाई 2022 को प्रार्थनापत्र दिया कि 29 जून को पुलिस लाइंस में तैनात सिपाही अभिषेक सिंह ने उसके साथ मारपीट कर संबंध बनाए। उसकी तीन साल की बच्ची को मारापीटा। उसे काफी चोटें आई हैं। अपशब्द कहते हुए कहा कि जान से मारकर फेंक दूंगा। उसके साथ पूर्व में भी ऐसा कई बार कर चुका है।
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थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी अभिषेक सिंह के विरुद्ध अपशब्द कहते हुए मारने-पीटने जान से मारने तथा दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए पीड़िता सहित पांच गवाहों को परीक्षित कराया गया सभी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि आरोपी सिपाही के पास उसका अश्लील वीडियो है, उसको वायरल करने की धमकी देता था। उसने जब मेरे साथ दुष्कर्म किया, तो वीडियो बना ली थी। छह प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
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आरोपी ने आरोप से इन्कार किया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत विवाहित पीड़िता को अपशब्द कहने मारने-पीटने जान से मारने तथा दुष्कर्म करने का दोषी पाए गए पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत मुकदमे में दोषी अभिषेक सिंह निवासी व थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।