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Sant Kabir Nagar News: प्रधान संघ के ब्लाॅक अध्यक्ष को जमानत नहीं

Thu, 20 Nov 2025 01:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 20 Nov 2025 01:42 AM IST
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Block president of Pradhan Sangha is not granted bail.
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने चार पहिया वाहन से कुचलने की कोशिश करने के मामले में आरोपी बनाए गए ग्राम प्रधान संघ के ब्लाॅक अध्यक्ष रणबीर पांडेय का जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।
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राधेश्याम पांडेय पुत्र स्वर्गीय राजा राम पांडेय निवासी अठलोहिया थाना बखिरा ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पटीदार रणवीर पांडेय पुत्र इंद्रपाल पांडेय से काफी दिनों से मुकदमा चल रहा है। 07 नवंबर शाम करीब 5.20 बजे वह अपनी बाइक से सब्जी लेने जसवल चौराहे पर जा रहे थे। ग्राम पुरैना थाना बखिरा के समीप रणवीर पांडेय चार पहिया गाड़ी से जान से मारने की नियत से पीछे से उनके दो पहिया में टक्कर मार दी। उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दोबारा बैक कर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी।
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मामले में थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। आरोपी रणवीर पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। उसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने आरोपी रणबीर पांडेय की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद
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