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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 21 Dec 2024 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 21 Dec 2024 12:21 AM IST
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Bail application of rape accused canceled
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी आनंद प्रजापति की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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पीड़ित ने थाना बेलहर कला में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके साले की 12 वर्षीय लड़की 24 अगस्त 2024 को रात 12 बजे घर से गायब हो गई। पता चला कि ग्राम बधुआ डिहवा थाना बखिरा का आरोपी लड़की से बातचीत करता था। अपने जाल में फंसा कर भगा ले गया और खलीलाबाद कांशीराम आवास पर रखा है। थाना बेलहर कला में केस दर्ज हुआ। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम बधुआ डिहवा के आरोपी आनंद प्रजापति की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।
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