{"_id":"650754e7d0a599399905a644","slug":"accused-real-brothers-got-the-land-of-a-person-who-went-to-pakistan-in-their-name-with-the-help-of-fake-documents-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1038-3023-2023-09-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: आरोपी सगे भाइयों ने फर्जी दस्तावेत के सहारे पाकिस्तान गए शख्स की जमीन कराई अपने नाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: आरोपी सगे भाइयों ने फर्जी दस्तावेत के सहारे पाकिस्तान गए शख्स की जमीन कराई अपने नाम
विज्ञापन
- एसडीएम के आदेश पर पांचों आरोपियों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज
- एसडीएम ने जमीन को किया कुर्क
संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा। भारत-पाकिस्तान बंटवारा के समय पाकिस्तान गए पौली गांव के एक शख्स की जमीन को कुछ लोगों ने कूटरचित दस्तावेज के सहारे अपने नाम करा लिया। मामला उजागर होने पर एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने पांच सगे आरोपी भाइयों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया है। जबकि एसडीएम ने उस जमीन को कुर्क कर दिया है।
पौली निवासी इम्तियाज उर्फ अज्जू का आरोप है कि इलियास पुत्र शुजात अली पूरे परिवार के साथ 1947 में भारत-पाकिस्तान बंटवारा के समय पाकिस्तान चले गए। उनकी पैतृक जमीन वर्ष 1985 में इम्तियाज ने नीलामी में ले ली। तभी से खतौनी में इम्तियाज का नाम दर्ज है। इसी बीच गांव के कुछ लोग पाकिस्तान गए इलियास का वारिस बनकर फर्जी दस्तावेज के सहारे उनकी पैतृक जमीन अपने नाम करा लिया। इसकी जानकारी इम्तियाज को हुई तो उन्होंने एसडीएम कोर्ट की शरण लिया। एसडीएम कोर्ट ने इम्तियाज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया। इधर, एसडीएम ने जमीन कुर्क करा दी। एसओ संतोष मिश्रा ने बताया कि इस मामले में सगे भाई सफीकुर्रहमान, अतीकर्रहमान, नफीसर्रहमान, अताऊरहमान, अनीउर रहमान के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
- एसडीएम ने जमीन को किया कुर्क
संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा। भारत-पाकिस्तान बंटवारा के समय पाकिस्तान गए पौली गांव के एक शख्स की जमीन को कुछ लोगों ने कूटरचित दस्तावेज के सहारे अपने नाम करा लिया। मामला उजागर होने पर एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने पांच सगे आरोपी भाइयों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया है। जबकि एसडीएम ने उस जमीन को कुर्क कर दिया है।
पौली निवासी इम्तियाज उर्फ अज्जू का आरोप है कि इलियास पुत्र शुजात अली पूरे परिवार के साथ 1947 में भारत-पाकिस्तान बंटवारा के समय पाकिस्तान चले गए। उनकी पैतृक जमीन वर्ष 1985 में इम्तियाज ने नीलामी में ले ली। तभी से खतौनी में इम्तियाज का नाम दर्ज है। इसी बीच गांव के कुछ लोग पाकिस्तान गए इलियास का वारिस बनकर फर्जी दस्तावेज के सहारे उनकी पैतृक जमीन अपने नाम करा लिया। इसकी जानकारी इम्तियाज को हुई तो उन्होंने एसडीएम कोर्ट की शरण लिया। एसडीएम कोर्ट ने इम्तियाज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया। इधर, एसडीएम ने जमीन कुर्क करा दी। एसओ संतोष मिश्रा ने बताया कि इस मामले में सगे भाई सफीकुर्रहमान, अतीकर्रहमान, नफीसर्रहमान, अताऊरहमान, अनीउर रहमान के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया।
विज्ञापन