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Sant Kabir Nagar News: गोवध के दोषी पर लगा पांच हजार का अर्थदंड

Thu, 19 Feb 2026 01:16 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 01:16 AM IST
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A fine of five thousand rupees was imposed on the person found guilty of cow slaughter.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध एक्ट के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 18 फरवरी को न्यायालय जेएम के अदालत ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में दोषी रामलक्षण निवासी धमरजा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 7 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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