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खेत की मेढ़ तोड़ने का विरोध करने पर की गई मारपीट के मामले में पिता व उसके तीनों बेटों को दो वर्ष की सजा
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संभल। असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया खुर्द में 20 वर्ष पहले हुई मारपीट के मामले में संभल न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जुन ढबास ने दो वर्ष की सजा चार लोगों को सुनाई है। दोषियों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी नितिन कुमार ने की थी।
सोमवार को अमरोहा जिले के थाना सैदनगली अंतर्गत गांव सिंहपुरसानी निवासी शब्बीर व उसके बेटे इबले, नूर और मेंहदी को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही इन दोषी पिता व पुत्रों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर 15 दिनों की सजा और भुगतनी पड़ेगी। दरअसल आरोपियों ने 1999 में गांव सिंहपुरसानी निवासी नेमचंद्र शर्मा के साथ मेढ़ के विवाद में मारपीट की थी। जिसमें नेमचंद्र शर्मा के चोट आई थी और हाथ की ऊंगली में फैक्चर भी हो गया था। सहायक अभियोजन अधिकारी की मजबूत पैरवी के चलते पिता व उसके तीनों पुत्रों को सजा सुनाई गई है। न्याय मिलने पर पीड़ित नेे खुशी जाहिर की।
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सोमवार को अमरोहा जिले के थाना सैदनगली अंतर्गत गांव सिंहपुरसानी निवासी शब्बीर व उसके बेटे इबले, नूर और मेंहदी को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही इन दोषी पिता व पुत्रों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर 15 दिनों की सजा और भुगतनी पड़ेगी। दरअसल आरोपियों ने 1999 में गांव सिंहपुरसानी निवासी नेमचंद्र शर्मा के साथ मेढ़ के विवाद में मारपीट की थी। जिसमें नेमचंद्र शर्मा के चोट आई थी और हाथ की ऊंगली में फैक्चर भी हो गया था। सहायक अभियोजन अधिकारी की मजबूत पैरवी के चलते पिता व उसके तीनों पुत्रों को सजा सुनाई गई है। न्याय मिलने पर पीड़ित नेे खुशी जाहिर की।
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