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Sambhal News: कंपनी उसी मॉडल का एसी बदले या कीमत वापस करे
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चंदौसी। उपभोक्ता आयोग ने बार-बार एसी खराब होने के मामले में कंपनी को उसी मॉडल का नया एसी दिए जाने या एसी का क्रय मूल्य 37000 रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं।
नगर के रहने वाले निवासी नितिन महाजन ने वोल्टास कंपनी का एक एसी 11 मई 2024 को चंदौसी के एक दुकानदार से खरीदी थीा। शुरू से ही एसी सही से काम नहीं कर रहा था। बार-बार खराब हो रहा था। उपभोक्ता ने एसी बदलने का आग्रह किया लेकिन दुकानदार व कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी।
इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद दायर किया। आयोग ने कंपनी व दुकानदार को तलब किया। दुकानदार ने उपस्थित होकर आयोग को बताया कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, परंतु कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने एक वोल्टास/ टाटा इंडिया लिमिटेड को आदेशित किया कि एसी को बदलकर उसी मेक व मॉडल का नया एसी परिवादी नितिन महाजन को दो माह के अंदर दिया जाए या एसी का क्रय मूल्य 37000 रुपये परिवाद संस्थन की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करें।
इसके अलावा पीड़ित को 10000 रुपये मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि के मद में तथा 5000 रुपये वाद व्यय के मद में भी अदा करेगी। नियत अवधि में धनराशि न अदा न करने की दशा में ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगा।
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नगर के रहने वाले निवासी नितिन महाजन ने वोल्टास कंपनी का एक एसी 11 मई 2024 को चंदौसी के एक दुकानदार से खरीदी थीा। शुरू से ही एसी सही से काम नहीं कर रहा था। बार-बार खराब हो रहा था। उपभोक्ता ने एसी बदलने का आग्रह किया लेकिन दुकानदार व कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी।
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इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद दायर किया। आयोग ने कंपनी व दुकानदार को तलब किया। दुकानदार ने उपस्थित होकर आयोग को बताया कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, परंतु कंपनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने एक वोल्टास/ टाटा इंडिया लिमिटेड को आदेशित किया कि एसी को बदलकर उसी मेक व मॉडल का नया एसी परिवादी नितिन महाजन को दो माह के अंदर दिया जाए या एसी का क्रय मूल्य 37000 रुपये परिवाद संस्थन की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करें।
इसके अलावा पीड़ित को 10000 रुपये मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि के मद में तथा 5000 रुपये वाद व्यय के मद में भी अदा करेगी। नियत अवधि में धनराशि न अदा न करने की दशा में ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगा।