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Sambhal News: संभल हिंसा के उपद्रवियों की छह जमानत अर्जियां खारिज

Thu, 15 May 2025 01:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 15 May 2025 01:05 AM IST
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Six bail applications of rioters of Sambhal violence rejected
चंदौसी (संभल)। संभल हिंसा के उपद्रवियों की छह जमानत अर्जियों पर बुधवार को एडीजे एससीएसटी एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सभी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं।
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बता दें कि 19 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। उसी दिन न्यायालय की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने डीएम और एसपी के साथ जामा मस्जिद का सर्वे किया था। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह कोर्ट कमिश्नर दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो बवाल हो गया। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
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मामले में कोतवाली संभल और थाना नखासा में उपदृवियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बुधवार को एडीजे एससीएसटी एक्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में कोतवाली संभल में दर्ज तीन मुकदमों के आरोपी फैज आलम की तीन जमानत अर्जी और थाना नखासा में दर्ज दो मुकदमो के आरोपी आसिफ की दो जमानत अर्जी व हसनैन उर्फ रहमान की एक जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बहस की और बताया कि न्यायालय ने सभी छह जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं।
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