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Sambhal News: एसबीआई के शाखा प्रबंधक पर दस हजार का जुर्माना
Sun, 05 May 2024 03:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Sun, 05 May 2024 03:06 AM IST
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चंदौसी (संवाद)। एसबीआई बैंक चंदौसी के शाखा प्रबंधक पर उपभोक्ता सेवा में कमी व अनुचित व्यवहार करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता आयोग ने परिवादिनी गीता देवी के मुकदमे में शनिवार को अपना फैसला सुनाया है।
परिवादी के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि गुमथल की गीता देवी का खाता चंदौसी के रामस्वरूप रोड स्थित एसबीआई बैंक में चल रहा है। बैंक ने उसके खाते से 17612 रुपये अनाधिकृत रूप से काट लिए। इसके बाद खाता सेट होल्ड कर दिया। उन्होंने इस संबंध में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नाेटिस शाखा प्रबंधक को भेजा। साथ ही कई बार बैंक में संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन बैंक की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। बल्कि गीता देवी के बैंक खाते से लेनदेन पर रोक लगा दी। इसके बाद पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मुकदमा दायर किया। आयोग ने शाखा प्रबंधक को पक्ष रखने के लिए बुलाया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि सीडीएम मशीन में तकनीकि खराबी के कारण परिवादिनी के खाते पर सेट होल्ड लगाया। उसके खाते से 17612 की कटौती हो गई। संज्ञान आने पर 17612 रुपये की धनराशि उसी खाते में वापस कर दी गई। साथ ही सेट होल्ड को भी हटा दिया। इस पर आयाेग के अध्यक्ष रामअचल यादव ने अपना फैसला दिया कि बैंक की उपभोक्ता सेवा में कमी व अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया है। साथ ही गीता देवी को मानसिक कष्ट और क्षतिपूर्ति के पांच हजार और खर्चा मुकदमे के पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए।
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परिवादी के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि गुमथल की गीता देवी का खाता चंदौसी के रामस्वरूप रोड स्थित एसबीआई बैंक में चल रहा है। बैंक ने उसके खाते से 17612 रुपये अनाधिकृत रूप से काट लिए। इसके बाद खाता सेट होल्ड कर दिया। उन्होंने इस संबंध में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नाेटिस शाखा प्रबंधक को भेजा। साथ ही कई बार बैंक में संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन बैंक की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। बल्कि गीता देवी के बैंक खाते से लेनदेन पर रोक लगा दी। इसके बाद पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मुकदमा दायर किया। आयोग ने शाखा प्रबंधक को पक्ष रखने के लिए बुलाया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि सीडीएम मशीन में तकनीकि खराबी के कारण परिवादिनी के खाते पर सेट होल्ड लगाया। उसके खाते से 17612 की कटौती हो गई। संज्ञान आने पर 17612 रुपये की धनराशि उसी खाते में वापस कर दी गई। साथ ही सेट होल्ड को भी हटा दिया। इस पर आयाेग के अध्यक्ष रामअचल यादव ने अपना फैसला दिया कि बैंक की उपभोक्ता सेवा में कमी व अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया है। साथ ही गीता देवी को मानसिक कष्ट और क्षतिपूर्ति के पांच हजार और खर्चा मुकदमे के पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए।
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