फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   sambhal violence metter

संभल उपद्रव के चार आरोपियों को 33 दिन के बाद जमानत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2020 01:36 AM IST
विज्ञापन
sambhal violence metter
चंदौसी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध स्वरूप संभल में 20 दिसंबर को निकाले गए जुलूस के दौरान हुए उपद्रव में गिरफ्तार 43 आरोपियों में चार आरोपियों को 33 दिन के बाद न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी है। जिससे अन्य आरोपियों को भी शीघ्र ही बाहर जमानत मिलने की उम्मीद जगी है।
विज्ञापन

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में संभल व चंदौसी में 19 व 20 दिसंबर को जुलूस निकाले गए थे। जिसमें आगजनी, पथराव, फायरिंग आदि उपद्रव भी हो गया था। पुलिस ने संभल से 42 व एक आरोपी को चंदौसी से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक सभी 43 आरोपी कारागार में हैं। उनके परिजन व रिश्तेदार लगातार जमानत कराने के लिए अर्जी दे रहे हैं। संभल निवासी एहतेशाम, अरशद उर्फ अरशाद, शाहरूख पुत्र इक्तेदार व हसन पुत्र अब्दुल मजीद की जमानत पर याचिका पर मंगलवार को जनपद एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जो साक्ष्य पुलिस ने पेश किए।
विज्ञापन

इसमें कई तरह की कमजोरियां रह गई थीं। जिनका लाभ आरोपियों को मिला। इसी आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त चारों आरोपियों की जमानत 60-60 हजार रुपये के मुचलके पर मंजूर कर ली है। इससे चारों आरोपी जमानत दाखिल होने के बाद रिहा हो जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन आरोपियों को जमानत मिलने के बाद जेल में बंद अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने की उम्मीद बंधी है, उनके परिजनों ने भी जमानत अर्जी दाखिल करके प्रयास शुरू कर दिए हैं। अधिवक्ता इक्तेदार पाशा ने बताया कि आरोपियों ने अलग अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की है। जिन पर न्यायालय ने अलग अलग तारीखों पर सुनवाई के लिए तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed