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पंचायत का 'न्याय' : संभल में 75 गज जमीन और चार लाख रुपये से धुल गया दुष्कर्म का दाग

Sun, 13 Jun 2021 01:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Sun, 13 Jun 2021 01:30 AM IST
सार

पंचायत ने विवाहिता को 75 गज जमीन मकान बनाने के लिए और चार लाख रुपये नकद दिए जाने का फरमान सुनाया। इसके बाद पति-पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो गया।

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PanchayaDecision in rape case by giving money and land to woman
सांकेतिक चित्र...

विस्तार

पांच दिन पहले ससुर पर दुष्कर्म और पति पर तीन तलाक का आरोप लगा रही विवाहिता का पंचायत ने फैसला करा दिया। पंचायत ने विवाहिता को 75 गज जमीन मकान बनाने के लिए और चार लाख रुपये नकद दिए जाने का फरमान सुनाया। इसके बाद पति-पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो गया।

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पुलिस को कार्रवाई के लिए पहले तहरीर दी गई थी अब फैसलानामा दिया गया है। हयातनगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने गुरुवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके ससुर ने सात जून की रात को दुष्कर्म किया था। जब घटना की जानकारी पति को दी तो उसने तीन तलाक दे दिया।
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विवाहिता ने जान से मारने व अन्य कई आरोप लगाए थे। पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इस मामले की जानकारी पंचायत को हुई तो समझौता कराने के प्रयास शुरू हुए। इसी क्रम में शनिवार को पंचायत हुई। जिसमें तय हुआ कि विवाहिता को 75 गज जमीन मकान बनाने के लिए दी जाए और चार लाख रुपये की नकदी दी जाए।
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पंचायत में डेढ़ लाख रुपये दे दिए गए। बाकी ढ़ाई लाख रुपये बाद में दिए जाने की बात तय हुई है। इस फरमान के साथ ही पति-पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो गया। अब महिला का पति से पंचायती फरमान के अनुसार कोई वास्ता नहीं है।


पुलिस को भी समझौतानामा दे दिया गया है। इस मामले में जांच कर रहे हयातनगर थाने के उप निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि विवाहिता के द्वारा तहरीर दी गई थी। उसकी जांच चल रही थी। अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। विवाहिता की ओर से लिखित में समझौता होने की जानकारी दी गई है।

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