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सिंहावली के तत्कालीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से होगी 58410 रुपए की वसूली
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बहजोई। ग्राम पंचायत में बनाए गए शौचालयों में अनियमितता को लेकर तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ सरकारी धन की वसूली की कार्रवाई की गई है। सप्ताह भर में वसूली की धनराशि ग्राम निधि खाता में जमा न कराए जाने पर ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ अन्य कार्रवाई अमल में लाए जाने को चेताया गया है। मामला विकासखंड पवांसा की ग्राम पंचायत सिंहावली का है।
जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने बताया कि बीते दिनों विकासखंड पवांसा की ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की ओर से शौचालय निर्माण को लेकर अनियमितता बरते जाने की शिकायत की गई थी। पूरे मामले में सीडीओ दफ्तर की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डीपीआरओ की जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण को लेकर 58410 रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।
इसको लेकर ग्राम पंचायत सिंहावली की तत्कालीन ग्राम प्रधान रामरखी ग्राम पंचायत सचिव गौरव सागर को कारण बताओ नोटिस जारी कर सप्ताह भर में जबाव मांगा गया था। तय समय पर जवाब न दिए जाने को लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ 29205 रुपये व ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ 29205 रुपये की सरकारी धन की वसूली किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सप्ताह भर में ग्राम निधि के खाते में सरकारी धनराशि जमा न किए जाने पर ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ नियम के मुताबिक अन्य कार्रवाई किए जाने को भी चेताया गया है।
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जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने बताया कि बीते दिनों विकासखंड पवांसा की ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की ओर से शौचालय निर्माण को लेकर अनियमितता बरते जाने की शिकायत की गई थी। पूरे मामले में सीडीओ दफ्तर की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डीपीआरओ की जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण को लेकर 58410 रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।
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इसको लेकर ग्राम पंचायत सिंहावली की तत्कालीन ग्राम प्रधान रामरखी ग्राम पंचायत सचिव गौरव सागर को कारण बताओ नोटिस जारी कर सप्ताह भर में जबाव मांगा गया था। तय समय पर जवाब न दिए जाने को लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ 29205 रुपये व ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ 29205 रुपये की सरकारी धन की वसूली किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सप्ताह भर में ग्राम निधि के खाते में सरकारी धनराशि जमा न किए जाने पर ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ नियम के मुताबिक अन्य कार्रवाई किए जाने को भी चेताया गया है।
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