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Sambhal News: चंदौसी में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का कार्यालय शुरू
Sun, 05 May 2024 03:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Sun, 05 May 2024 03:07 AM IST
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चंदौसी (संवाद)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के कार्यालय का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने फीता काटकर किया। इसका उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को सेशन न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक मामलों में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पूजन के बाद लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का उद्घाटन हुआ। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल संभल संजीव कुमार ने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को विचाराधीन आपराधिक मामलों में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। जनपद में विचाराधीन मुकदमे जिसमें आरोपी जेल में बंद है या जिस आरोपी पर पैरोकार नहीं है। अधिवक्ता को नियुक्त करने के आर्थिक साधन नहीं हैं। उनको निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। अब जो आरोपी विचाराधीन मुकदमे में अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाते हैं। उनको लीगल सेल की ओर से कानून सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पहले शासन द्वारा वाद मित्र की नियुक्त की जाती थी। जो जेल में बंद आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान करते थे। इस दौरान अपर जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव, प्रभारी सचिव जिला विधिक प्राधिकरण आदित्य सिंह, अंकित टंडन, मयंक गोयल, संदीप कुमार आदि रहे।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पूजन के बाद लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का उद्घाटन हुआ। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल संभल संजीव कुमार ने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को विचाराधीन आपराधिक मामलों में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। जनपद में विचाराधीन मुकदमे जिसमें आरोपी जेल में बंद है या जिस आरोपी पर पैरोकार नहीं है। अधिवक्ता को नियुक्त करने के आर्थिक साधन नहीं हैं। उनको निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। अब जो आरोपी विचाराधीन मुकदमे में अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाते हैं। उनको लीगल सेल की ओर से कानून सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पहले शासन द्वारा वाद मित्र की नियुक्त की जाती थी। जो जेल में बंद आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान करते थे। इस दौरान अपर जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव, प्रभारी सचिव जिला विधिक प्राधिकरण आदित्य सिंह, अंकित टंडन, मयंक गोयल, संदीप कुमार आदि रहे।
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