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कल्किधाम मंदिर निर्माण : सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, तारीख का इंतजार
ब्यूरो/अमर उजाला, संभल
Updated Wed, 09 Nov 2016 02:23 AM IST
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। मंगलवार को दोपहर ढाई बजे चीफ जस्टिस की अदालत में उस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन किसी वजह से सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए अब तारीख का इंतजार किया जा रहा है।
प्रशासन की रोक के बाद सोमवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम के अधिवक्ता हर्षवीर प्रताप शर्मा और पंकज कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सोमवार को इसे चीफ जस्टिस की अदालत के लिए मेंशन किया गया था। याचिका में 6 नवंबर 16 को जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए शिलान्यास पर पाबंदी संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण अपने नाम से दर्ज भूमि पर कल्कि धाम का एक्सपेंशन कर रहे हैं। याचिका में प्रदेश सरकार, डीजीपी उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी संभल, एसपी संभल, पूर्व सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क, पोस्टर चिपकाने वाले अनीसुर्रहमान को प्रतिवादी बनाया गया है। इस पर मंगलवार को दोपहर ढाई बजे सुनवाई का समय तय किया गया था। लेकिन मंगलवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता हर्षवीर प्रताप शर्मा ने फोन पर बताया कि याचिका मुख्य न्यायाधीश को मेंशन की गई है। मंगलवार को इस पर सुनवाई नहीं हुई। याचिका को लिस्टेड कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द सुनवाई को समय मांगा है।
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प्रशासन की रोक के बाद सोमवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम के अधिवक्ता हर्षवीर प्रताप शर्मा और पंकज कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सोमवार को इसे चीफ जस्टिस की अदालत के लिए मेंशन किया गया था। याचिका में 6 नवंबर 16 को जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए शिलान्यास पर पाबंदी संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई है।
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याचिका में कहा गया है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण अपने नाम से दर्ज भूमि पर कल्कि धाम का एक्सपेंशन कर रहे हैं। याचिका में प्रदेश सरकार, डीजीपी उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी संभल, एसपी संभल, पूर्व सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क, पोस्टर चिपकाने वाले अनीसुर्रहमान को प्रतिवादी बनाया गया है। इस पर मंगलवार को दोपहर ढाई बजे सुनवाई का समय तय किया गया था। लेकिन मंगलवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता हर्षवीर प्रताप शर्मा ने फोन पर बताया कि याचिका मुख्य न्यायाधीश को मेंशन की गई है। मंगलवार को इस पर सुनवाई नहीं हुई। याचिका को लिस्टेड कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द सुनवाई को समय मांगा है।
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