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अवैध निर्माण केस: संभल सांसद बर्क के आवास मामले की अब 15 अप्रैल को सुनवाई, प्रशासन बोला-नक्शा पास नहीं
Sun, 06 Apr 2025 01:52 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: विमल शर्मा
Updated Sun, 06 Apr 2025 01:52 AM IST
सार
सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना अनुमति निर्माण मामले की एसडीएम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। आरोप है कि सांसद ने दीपासराय स्थित आवास में नियमों के खिलाफ निर्माण कराया था।
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सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क
- फोटो : ANI
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विस्तार
सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपासराय स्थित आवास के मामले में शनिवार को एसडीएम वंदना मिश्रा के कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि सुनवाई नहीं होने के चलते तिथि बढ़ाई गई है।
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11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि सांसद ने अपने आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण कराया है। जिसका नक्शा पास नहीं है।
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यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इस नोटिस के बाद कई बार जवाब दाखिल करने के लिए अवसर दिया गया। बाद में वास्तविक स्थिति को जानने के लिए इंजीनियर से निर्माण की नापजोख कराई गई।
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सांसद के आवास में हुए निर्माण की जांच विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई ने की है। मंगलवार को एसडीएम के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई थी। सूत्रों का कहना है कि निर्माण विनियमित क्षेत्र की स्वीकृति के बिना किया गया और एक से दो वर्ष पहले ही निर्माण किया गया है। इसके चलते कार्रवाई होनी तय है। इस मामले में अब 15 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।