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Sambhal: राहुल गांधी के बयान पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, चार अप्रैल तक पेश होने के आदेश

Thu, 20 Mar 2025 05:46 PM IST
विमल शर्मा पीटीआई, संभल
पीटीआई, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 20 Mar 2025 05:46 PM IST
सार

संभल की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बयान पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें चार अप्रैल तक जवाब देने या पेश होने का आदेश दिया है। 

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Court issues notice to Rahul Gandhi after complaint alleges his words hurt sentiments
राहुल गांधी - फोटो : यूट्यूब वीडियो ग्रैब- कांग्रेस

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल को चार अप्रैल तक जवाब या खुद पेश होने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय निर्भय नारायण सिंह ने यह आदेश हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर जारी किया।

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याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य से है। गुप्ता ने कहा कि इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुप्ता ने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी।
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वहां से कार्रवाई नहीं होने पर 23 जनवरी को अदालत का रुख किया। इस मामले में अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि कोर्ट ने शिकायत स्वीकार कर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है।

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