{"_id":"5fef8dda8ebc3e3c9429e50f","slug":"civic-amenitise-sambhal-news-mbd374647170","type":"story","status":"publish","title_hn":"खाद्य पदार्थों मे मिलावट के मामलों में 36 लोगों पर एक करोड़ सत्रह लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना लगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खाद्य पदार्थों मे मिलावट के मामलों में 36 लोगों पर एक करोड़ सत्रह लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना लगा
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संभल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग ने खाद्य नमूनों में मिलावट व मानक के अनुरूप न मिलने के 36 मामलों को लेकर अपर जिलाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया था। दिसंबर माह में इनकी अलग-अलग सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी की अदालत ने सभी आरोपियोें पर एक करोड़ 17 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना भरने के लिए 15 दिन का मौका दिया गया है। जिन पर जुर्माना लगाया गया, अब उनके सामने दूसरा विकल्प जिला न्यायालय में अपील करने का है।
मीडिया ब्रीफिंग में अपर जिलाधिकारी के.के अवस्थी ने बताया कि दूध में मिलावट के सबसे अधिक 15 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जुर्माना लगाया है। दूध में फैट कम व उसमें पानी की मिलावट के मामले में दतावली रोड निवासी मोहम्मद आजम, सफातनगर निवासी संजीव कुमार, रैंधा निवासी जयवीर सिंह और फरीदपुर खुशहाल निवासी चोखे सिंह पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मालपुर खनूपुरा के पुष्पेंद्र, हजरतनगर गढ़ी निवासी अरशद अली, बेहटा जय सिंह निवासी विनय सिंह पर 3.5-3.5 लाख रुपये का जुर्माना, मालपुर मिलक निवासी हकीमुल्ला, नसीरपर के मोहम्ममद वसीम, खैरपुर के आमिर, मछरा भगवानपुर निवासी त्रिलोक सिंह, लतीफपुर तोड़ी गुन्नौर निवासी रमेश चंद्र यादव और दीपासराय निवासी वाहिद हुसैन, रुस्तमपुर न्यावली निवासी असलम पर तीन-तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। पनीर में मिलावट के मामलों में सफातनगर निवासी अंजार अली पर 3.5 लाख और संजीव कुमार चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मैंगो ड्रिंक मानक के अनुरूप न पाए जोन पर नूरियोसराय स्थित एसआरएस फूड सोनीपत फर्म पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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मिलावटी रसगुल्ले बेचने के मामले में मुबारकपुर बंद निवासी आस मोहम्मद, सैजना निवासी राकेश कुमार पर तीन-तीन लाख रुपये और मोहम्मद मालिनी आसिफ और मंगनपुर निवासी फिरोज पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरसों का तौल मानक पर खरा न उतरने के मामले में भकरौली निवासी यामीन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। परीक्षण में नमक मानक पर खरा नहीं उतरा तो नाला मोहल्ला निवासी अताउर्रहमान और जैन नमक उद्योग राजस्थान पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एंचोड़ा कंबोह निवासी विकास गुप्ता के यहां मिली बर्फी का नमूना फेल होने पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोहम्मदपुर बाबई निवासी चांद बाबू पर कोल्ड ड्रिंक्स मानक के अनुरूप न पाए जाने पर चार लाख का जुर्माना लगाया गया है। वनस्पति घी का नमूना फेल होने पर दीपासराय निवासी हसन कमाल और वीएन एडविल प्राइवेट लिमिटेड और विजय सालवेक्स लिमिटेड अलवर पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। रिफाइंड का नमूना फेल आने पर मोहम्मद काशी निवासी तसवर व अनन्या फूड इंडस्ट्रीज बहजोई और नई बस्ती निवासी राजकुमार पर 3.5 लाख और हयातनगर निवासी गौरव कुमार पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
भटपुरा निवासी महेंद्र सिंह और बांके लाल पर मिलावटी मावे के लिए तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बबैना निवासी शमशाद पर मिलावटी पेड़े मिलने पर एक लाख रुपये और रंपुरा निवासी अमित वार्ष्णेय पर छेने का नमूना फेल होने पर चार लाख रुपये लगाया गया है। कबीर की सराय निवासी मोहम्मद फहीम पर मिलावटी धनिया बेचने पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अगर नहीं है लाइसेंस दो अधिकतम दो लाख रुपये का हो सकता है जुर्माना
संभल। अगर खाद्य पदार्थ बेचने और बनाने का कोई काम करना है तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है। अगर लाइसेंस नहीं लेते हैं तो दो लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी ने मिलावट के मामलों में सुनवाई के वक्त इस बात का भी परीक्षण किया कि संबंधित व्यक्ति के नाम लाइसेंस जारी था या नहीं। दो मामलों में लाइसेंस न होने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
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मीडिया ब्रीफिंग में अपर जिलाधिकारी के.के अवस्थी ने बताया कि दूध में मिलावट के सबसे अधिक 15 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जुर्माना लगाया है। दूध में फैट कम व उसमें पानी की मिलावट के मामले में दतावली रोड निवासी मोहम्मद आजम, सफातनगर निवासी संजीव कुमार, रैंधा निवासी जयवीर सिंह और फरीदपुर खुशहाल निवासी चोखे सिंह पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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मालपुर खनूपुरा के पुष्पेंद्र, हजरतनगर गढ़ी निवासी अरशद अली, बेहटा जय सिंह निवासी विनय सिंह पर 3.5-3.5 लाख रुपये का जुर्माना, मालपुर मिलक निवासी हकीमुल्ला, नसीरपर के मोहम्ममद वसीम, खैरपुर के आमिर, मछरा भगवानपुर निवासी त्रिलोक सिंह, लतीफपुर तोड़ी गुन्नौर निवासी रमेश चंद्र यादव और दीपासराय निवासी वाहिद हुसैन, रुस्तमपुर न्यावली निवासी असलम पर तीन-तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। पनीर में मिलावट के मामलों में सफातनगर निवासी अंजार अली पर 3.5 लाख और संजीव कुमार चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मैंगो ड्रिंक मानक के अनुरूप न पाए जोन पर नूरियोसराय स्थित एसआरएस फूड सोनीपत फर्म पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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मिलावटी रसगुल्ले बेचने के मामले में मुबारकपुर बंद निवासी आस मोहम्मद, सैजना निवासी राकेश कुमार पर तीन-तीन लाख रुपये और मोहम्मद मालिनी आसिफ और मंगनपुर निवासी फिरोज पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरसों का तौल मानक पर खरा न उतरने के मामले में भकरौली निवासी यामीन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। परीक्षण में नमक मानक पर खरा नहीं उतरा तो नाला मोहल्ला निवासी अताउर्रहमान और जैन नमक उद्योग राजस्थान पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एंचोड़ा कंबोह निवासी विकास गुप्ता के यहां मिली बर्फी का नमूना फेल होने पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोहम्मदपुर बाबई निवासी चांद बाबू पर कोल्ड ड्रिंक्स मानक के अनुरूप न पाए जाने पर चार लाख का जुर्माना लगाया गया है। वनस्पति घी का नमूना फेल होने पर दीपासराय निवासी हसन कमाल और वीएन एडविल प्राइवेट लिमिटेड और विजय सालवेक्स लिमिटेड अलवर पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। रिफाइंड का नमूना फेल आने पर मोहम्मद काशी निवासी तसवर व अनन्या फूड इंडस्ट्रीज बहजोई और नई बस्ती निवासी राजकुमार पर 3.5 लाख और हयातनगर निवासी गौरव कुमार पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
भटपुरा निवासी महेंद्र सिंह और बांके लाल पर मिलावटी मावे के लिए तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बबैना निवासी शमशाद पर मिलावटी पेड़े मिलने पर एक लाख रुपये और रंपुरा निवासी अमित वार्ष्णेय पर छेने का नमूना फेल होने पर चार लाख रुपये लगाया गया है। कबीर की सराय निवासी मोहम्मद फहीम पर मिलावटी धनिया बेचने पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अगर नहीं है लाइसेंस दो अधिकतम दो लाख रुपये का हो सकता है जुर्माना
संभल। अगर खाद्य पदार्थ बेचने और बनाने का कोई काम करना है तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है। अगर लाइसेंस नहीं लेते हैं तो दो लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी ने मिलावट के मामलों में सुनवाई के वक्त इस बात का भी परीक्षण किया कि संबंधित व्यक्ति के नाम लाइसेंस जारी था या नहीं। दो मामलों में लाइसेंस न होने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।