फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   caa matter in sambhal

सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में अब हर रोज होगी सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2020 12:42 AM IST
विज्ञापन
caa matter in sambhal
संभल। अपर जिलाधिकारी की अदालत अब सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में हर रोज सुनवाई करेगी ताकि यह प्रकरण जल्दी निस्तारित हो सके। संभल में अब तक 70 लोगों के नाम नोटिस जारी किए गए थे। अब तक 62 लोगों ने जवाब दाखिल कर दिए हैं। जवाब के बाद सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि लगी थी लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन

संभल में 19 व 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन हिंसक हो जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई बसों में तोड़फोड़ की गई थी। रोडवेज की एक बस और दो बाइकें फूंक दी गईं थीं। संभल के साथ चंदौसी में भी प्रदर्शन हुए और तोड़फोड़ की गई थी। दोनों स्थानों से सार्वजनिक संपत्ति को हुई क्षति का आकलन पुलिस प्रशासन ने कराया है। यह क्षति 19 लाख रुपए से अधिक की है।
विज्ञापन

सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में 70 लोगों के खिलाफ संभल, नखासा और चंदौसी कोतवाली पुलिस की आख्या के आधार पर प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे। उनकी सुनवाई गुरुवार को दोपहर अपर जिलाधिकारी की अदालत में होनी थी लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी पर जिलाधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस प्रकरण को बहुत लंबा नहीं खींचा जाएगा। इसमें हर रोज सुनवाई की जाएगी। जो जवाब आ चुके हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि कई जवाब ऐसे हैं जिनमें आरोपी ने अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। अपर जिलाधिकारी का कहना है कि आरोपियों के जवाब और साक्ष्यों के परीक्षण के साथ सुनवाई की जाएगी। इसके बाद निष्कर्ष लिया जाएगा। निष्कर्ष के आधार पर ही वसूली होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed