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Sambhal News: पत्नी और साले पर तेजाब फेंकने के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
Tue, 05 May 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Tue, 05 May 2026 01:52 AM IST
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चंदौसी। न्यायालय ने थाना संभल के वर्ष 2024 में पत्नी और साले पर तेजाब फेंकने के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। घटना के एक साल बाद ही न्यायालय ने फैसला सुना दिया।
संभल के फतेहपुर उल्ला सराय के रहने वाले आदिल ने एक तहरीर कोतवाली संभल पुलिस को दी थी। जिसमें बताया कि वह यहां किराए के मकान में रहता है। उसकी बेटी हिना की शादी एहसान निवासी शेख पचीसा मोहल्ला फकीरान थाना बहजोई से हुई थी। शादी के बाद से एहसान हत्या के मुकदमे में 13 साल से जेल में बंद था। इसी दौरान हिना भी उसके पास संभल आ गई। जेल से छूटने के बाद दामाद एहसान भी संभल आ गया। 21 मार्च 2024 की रात हिना अपने भाई जावेद उर्फ कल्लू और पति एहसान के साथ मायके में थी। देर रात एक बजे करीब किसी बात को लेकर एहसान ने हिना और जावेद उर्फ कल्लू पर तेजाब फेंक दिया। जिससे दोनों बुरी तरह झुलस गए। इस मामले में पुलिस ने 24 मार्च को पति एहसान, सास अख्तरी बेगम व देवर उस्मान के खिलाफ दहेज व जानलेवा हमले के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद साक्ष्य जुटा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
14 अप्रैल 2025 को आरोप बन गया। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने न्यायालय में सात गवाह पेश करते हुए दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने सास अख्तरी बेगम और देवर उस्मान को दहेज के आरोप में साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। पति एहसान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर करावास और 50000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संभल के फतेहउल्ला सराय मोहल्ले में 21 मार्च 2024 की रात एक बजे हुई थी घटना। इस तेजाब से आरोपी एहसान की पत्नी हिना व साला जावेद उर्फ कल्लू झुलस गए थे। एहसान निवासी ग शेख पचीसा फकीरान मोहल्ला थाना बहजोई को 10 साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।।
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संभल के फतेहपुर उल्ला सराय के रहने वाले आदिल ने एक तहरीर कोतवाली संभल पुलिस को दी थी। जिसमें बताया कि वह यहां किराए के मकान में रहता है। उसकी बेटी हिना की शादी एहसान निवासी शेख पचीसा मोहल्ला फकीरान थाना बहजोई से हुई थी। शादी के बाद से एहसान हत्या के मुकदमे में 13 साल से जेल में बंद था। इसी दौरान हिना भी उसके पास संभल आ गई। जेल से छूटने के बाद दामाद एहसान भी संभल आ गया। 21 मार्च 2024 की रात हिना अपने भाई जावेद उर्फ कल्लू और पति एहसान के साथ मायके में थी। देर रात एक बजे करीब किसी बात को लेकर एहसान ने हिना और जावेद उर्फ कल्लू पर तेजाब फेंक दिया। जिससे दोनों बुरी तरह झुलस गए। इस मामले में पुलिस ने 24 मार्च को पति एहसान, सास अख्तरी बेगम व देवर उस्मान के खिलाफ दहेज व जानलेवा हमले के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद साक्ष्य जुटा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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14 अप्रैल 2025 को आरोप बन गया। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने न्यायालय में सात गवाह पेश करते हुए दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने सास अख्तरी बेगम और देवर उस्मान को दहेज के आरोप में साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। पति एहसान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर करावास और 50000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संभल के फतेहउल्ला सराय मोहल्ले में 21 मार्च 2024 की रात एक बजे हुई थी घटना। इस तेजाब से आरोपी एहसान की पत्नी हिना व साला जावेद उर्फ कल्लू झुलस गए थे। एहसान निवासी ग शेख पचीसा फकीरान मोहल्ला थाना बहजोई को 10 साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।।
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