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दो गेहूं क्रय केंद्रों पर मिली घटतौली
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Thu, 28 Apr 2016 12:49 AM IST
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तमाम दावों के बीच बुधवार को जिले के दो गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों से घटतौली का खुलासा हुआ। क्रय केन्द्रों पर किसानों से प्रति क्विंटल छह से आठ किलोग्राम तक की ठगी की पाई गई। जांच में हुए खुलासे के बाद विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
उप नियंत्रक मेरठ के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बुधवार को तीन गेहूं क्रय केन्द्रों पर बांट माप की जांच की। इसमें साधन सहकारी समिति भाऊपुर पर कांटे की जांच की गई तो इसमें किसानों से लिए जा रहे 50 किलोग्राम गेहूं के कट्टे में डेढ़ किलोग्राम ज्यादा पाया गया।
ज्यादातर कट्टे 51.5 किलोग्राम की पाई गई। टीम ने किसान सेवा सहकारी समिति दुमझेड़ा में जांच की तो वहां किसानों से साथ बड़ी मात्रा में ठगी पाई गई। वहां अलग-अलग कट्टों में एक किलोग्राम से लेकर साढ़े चार किलोग्राम तक अधिक गेहूं किसानों से लिया जा रहा था
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इसमें गेहूं के कट्टों में 54.5 किलोग्राम तक अधिक गेहूं पाया गया। अंत में टीम ने साधन सहकारी समिति बुड्ढाखेड़ा में भी जांच किया। वहां माप तो सही पाया गया, मगर उनके पास विभाग का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। वरिष्ठ निरीक्षक ने बताया कि तीनों क्रय केन्द्रों के संचालकों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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उप नियंत्रक मेरठ के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बुधवार को तीन गेहूं क्रय केन्द्रों पर बांट माप की जांच की। इसमें साधन सहकारी समिति भाऊपुर पर कांटे की जांच की गई तो इसमें किसानों से लिए जा रहे 50 किलोग्राम गेहूं के कट्टे में डेढ़ किलोग्राम ज्यादा पाया गया।
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ज्यादातर कट्टे 51.5 किलोग्राम की पाई गई। टीम ने किसान सेवा सहकारी समिति दुमझेड़ा में जांच की तो वहां किसानों से साथ बड़ी मात्रा में ठगी पाई गई। वहां अलग-अलग कट्टों में एक किलोग्राम से लेकर साढ़े चार किलोग्राम तक अधिक गेहूं किसानों से लिया जा रहा था
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इसमें गेहूं के कट्टों में 54.5 किलोग्राम तक अधिक गेहूं पाया गया। अंत में टीम ने साधन सहकारी समिति बुड्ढाखेड़ा में भी जांच किया। वहां माप तो सही पाया गया, मगर उनके पास विभाग का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। वरिष्ठ निरीक्षक ने बताया कि तीनों क्रय केन्द्रों के संचालकों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जा रही है।