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Saharanpur News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
Fri, 30 Oct 2026 12:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:36 AM IST
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सहारनपुर। देवबंद के नरेश सैनी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 निशांत देव की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी हिमांशु, सोनू और नितेश निवासी थाना देवबंद पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी प्रमेश ने 26 सितंबर 2022 को थाना देवबंद में तहरीर दी थी। बताया कि देवबंद फ्लाईओवर के पिलर नंबर 77 के नीचे मेरे भाई नरेश सैनी को सोनू और नितेश ने गोली मार दी थी। इलाज के दौरान अस्पताल में सचिन, बिजेंद्र, सुमित के सामने यह बात मेरे भाई ने बताई थी। इनके साक्ष्य भी मेरे पास है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। इलाज के दौरान नरेश की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अदालत में विचाराधीन रही। विवेचना में हिमांशु व पारस त्यागी का नाम भी सामने आया। पुलिस ने इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने मामले में पैरवी की। उन्होंने अदालत में दलील रखी। बताया कि मृतक नरेश सैनी से तीन लाख रुपये लिए गए थे। मृतक नरेश मेडिकल स्टोर चलाता था। रुपये के लेनदेन में हत्या की गई है। अदालत के समक्ष मृत्यु पूर्व मृतक नरेश सैनी के दिए बयान को साबित किया। दलील दी कि विवेचना के दौरान घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुआ है। बचाव पक्ष ने कम से कम सजा दिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने नितेश को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष व 20 हजार रुपये से दंडित किया है।
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वादी प्रमेश ने 26 सितंबर 2022 को थाना देवबंद में तहरीर दी थी। बताया कि देवबंद फ्लाईओवर के पिलर नंबर 77 के नीचे मेरे भाई नरेश सैनी को सोनू और नितेश ने गोली मार दी थी। इलाज के दौरान अस्पताल में सचिन, बिजेंद्र, सुमित के सामने यह बात मेरे भाई ने बताई थी। इनके साक्ष्य भी मेरे पास है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। इलाज के दौरान नरेश की मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अदालत में विचाराधीन रही। विवेचना में हिमांशु व पारस त्यागी का नाम भी सामने आया। पुलिस ने इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने मामले में पैरवी की। उन्होंने अदालत में दलील रखी। बताया कि मृतक नरेश सैनी से तीन लाख रुपये लिए गए थे। मृतक नरेश मेडिकल स्टोर चलाता था। रुपये के लेनदेन में हत्या की गई है। अदालत के समक्ष मृत्यु पूर्व मृतक नरेश सैनी के दिए बयान को साबित किया। दलील दी कि विवेचना के दौरान घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुआ है। बचाव पक्ष ने कम से कम सजा दिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने नितेश को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष व 20 हजार रुपये से दंडित किया है।
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