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Saharanpur News: अदालत ने यौन हिंसा के दोषी को सुनाई 20 वर्ष की सजा
Thu, 28 Aug 2025 12:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 28 Aug 2025 12:13 AM IST
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सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 13 की अदालत ने यौन हिंसा के दोषी शुभम को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वादी ने थाना बेहट में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि छह फरवरी 2024 को वह अपने भाई की शादी के कार्यक्रम में थे। सभी लोग शादी में व्यस्त थे। इस बीच उनके सात वर्षीय बेटे को चॉकलेट का लालच देकर शुभम पास के खेत में ले गया। काफी देर तलाशने के बाद उनका बेटा अपने बाबा को रोता हुआ मिला। उसके कपड़े गंदे थे और वह दर्द से रो रहा था। आरोप लगाया कि उसके बेटे के साथ यौन हिंसा की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले को दर्ज कर किया। विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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वादी ने थाना बेहट में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि छह फरवरी 2024 को वह अपने भाई की शादी के कार्यक्रम में थे। सभी लोग शादी में व्यस्त थे। इस बीच उनके सात वर्षीय बेटे को चॉकलेट का लालच देकर शुभम पास के खेत में ले गया। काफी देर तलाशने के बाद उनका बेटा अपने बाबा को रोता हुआ मिला। उसके कपड़े गंदे थे और वह दर्द से रो रहा था। आरोप लगाया कि उसके बेटे के साथ यौन हिंसा की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले को दर्ज कर किया। विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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