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सहारनपुर में बढ़ेगी और सख्ती

Mon, 04 May 2020 11:18 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 11:18 PM IST
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Strictness will increase in Saharanpur
मरीज को लेकर जाते स्वस्थ्य कर्मी - फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। लॉकडाउन-3 के पहले दिन हुई आपाधापी के बाद प्रशासन और अधिक सख्त हो गया है। सोमवार शाम को बुलाई गई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए है। जिसमें बेवजह चौपहिया और दो पहिया वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ मंगलवार से सख्त कार्रवाई होगी।
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जिलाधिकारी अखिलेश सिंह का कहना है कि बाजार खुलने की अवधि बढ़ाने पर शहर सहित कई क्षेत्रों में सोमवार को भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग कार से कॉलोनियों में घूमते मिले। उन्होंने कहा लोगों को समझना पड़ेगा कि सहारनपुर अभी रेड जोन में है। जो भी सात बजे से 12 बजे तक सब्जी, फल, किराना आदि की आवश्यक दुकानों को खोलने की अवधि बढ़ाई गई है, उसके पीछे मकसद यही है कि अव्यवस्था नहीं फैले। उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहन से बेवजह निकलने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यह भी बताया कि यदि स्कूटर, बाइक, स्कूटी पर कोई अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ बेवजह निकल रहा है तो उसके खिलाफ भी पुलिस मंगलवार से सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब की दुकानें जनपद में दस से शाम सात बजे तक खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो दुकानें खुल रहीं हैं, वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दुकानदार और व्यापारी की भी होगी। ऐसा नहीं होने पर एक्शन लिया जाएगा। शहरी उद्योगों को अपने श्रमिकों का बीमा कराना होगा। पांच प्रतिशत श्रमिकों की रैंडम जांच भी करानी होगी। शहरी क्षेत्र के उद्योगों को अपने आवासीय परिसर और फैक्टरी को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाना होगा। मॉल और शॉपिंग कांप्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन इन जगहों पर यदि दूध, दही, फल, सब्जी की दुकानें हैं तो वे प्रतिष्ठान को खोल सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अरबन लोकल बॉडी के बाहर सभी तरह की दुकानों को खोलने की परमिशन दिया गया है। सैलून की अभी हालांकि मनाही रहेगी। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी श्रमिक हॉटस्पॉट, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का नहीं आना चाहिए। ऐसा कहीं होता है तो कार्रवाई होगी।
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हॉट जोन का व्यक्ति कहीं और मिला तो होगी गिरफ्तारी: एसएसपी
सहारनपुर। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन दो की भांति ही लॉकडाउन तीन की व्यवस्था रहेगी। रेड जोन, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन दो की तरह की स्थितियां रहेंगी। कोई एक्टिविटी इस इलाके में नहीं होगी। जरूरत के सभी समान होम डिलेवरी के तहत पहुंचाए जाएंगे। लॉकडाउन तीन में हॉटस्पॉट का कोई व्यक्ति गली-मुहल्ला या फिर किसी अन्य क्षेत्र में घूमता हुआ मिला तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
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