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Saharanpur News: जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष का कारावास

Tue, 12 Mar 2024 12:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 12 Mar 2024 12:08 PM IST
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Seven years imprisonment to the accused of murderous attack
नकुड/सहारनपुर। नकुड़ क्षेत्र के गांव धुंधामाजरा में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में दो भाईयों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
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शासकीय अधिवक्ता मेनपाल और कोतवाली नकुड़ प्रभारी अमरपाल शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के गांव धुंधामाजरा निवासी अमरीता पत्नी ओमपाल ने तीन सितंबर 2011 को गांव के पिंकी उर्फ अनुज व दीपक पुत्र सोमदत्त पर उसके जेठ सोमपाल पर सरियों और लाठी डंडों से हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में पुलिस ने सशक्त पैरवी की। सोमवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पिंकी उर्फ अनुज को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में नामजद रहे दूसरे आरोपी दीपक की मृत्यु हो चुकी है।
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