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Saharanpur News: बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में प्रधान निलंबित
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सहारनपुर। वन विभाग की बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में मुजफ्फराबाद ब्लॉक के गांव मोहम्मदपुर हुसैनपुर उर्फ नवादा के प्रधान को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने पर की गई।
दरअसल, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर हुसैनपुर उर्फ नवादा की भूमि पर 567 पेड़ों को अवैध रूप से काटे गए थे, जबकि वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। जिलाधिकारी को मामले की शिकायत हुई। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को जांच सौंपी। जांच में प्रधान पर प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध हुए।
प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्धारित समय में प्रधान ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रधान फरमान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए निलंबित कर दिया। अंतिम जांच जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को सौंपी गई। ग्राम सचिव के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
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दरअसल, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर हुसैनपुर उर्फ नवादा की भूमि पर 567 पेड़ों को अवैध रूप से काटे गए थे, जबकि वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। जिलाधिकारी को मामले की शिकायत हुई। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को जांच सौंपी। जांच में प्रधान पर प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध हुए।
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प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्धारित समय में प्रधान ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रधान फरमान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए निलंबित कर दिया। अंतिम जांच जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को सौंपी गई। ग्राम सचिव के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
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