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Saharanpur News: दोहरे हत्याकांड मेंे मां-बाप और बेटे को उम्र कैद, दादा को छह माह की सजा
Sat, 12 Jul 2025 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 12 Jul 2025 12:32 AM IST
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आशीष की फाइल फोटो। सजा से संबंधित खबर
सहारनपुर। पत्रकार आशीष और उनके भाई आशुतोष हत्याकांड के मामले में अदालत ने मां-बाप और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दादा को छह माह की सजा सुनाई गई। तीन आरोपियों का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है। अदालत ने सभी दोषियों के ऊपर 2.09 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
18 अगस्त 2019 को थाना कोतवाली सदर के माधव नगर निवासी एक समाचार पत्र के पत्रकार आशीष धीमान और आशुतोष धीमान को उनके घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। गोली मारने का आरोप पड़ोस के ही रहने वाले महिपाल सैनी, पत्नी विमलेश, बेटा सूरज समेत एक किशोरी और दो किशोरों पर था। नाली में गोबर डालने के चलते दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। आशीष की माता उर्मिला ने मामला दर्ज कराया था। तभी से मामला अदालत में चला आ रहा था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की अदालत ने दोषी महिपाल, उसकी पत्नी विमलेश और बेटे सूरज निवासी माधोनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दादा जगदीश को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए छह माह की सजा सुनाई है। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार जगदीश का ही था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी कर रहे थे। सजा के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
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n 78 माह चला मुकदमा, 150 पन्नों की चार्जशीट, 18 गवाह और 68 पेज का निर्णय : आशीष और आशुतोष हत्याकांड के मामले की सुनवाई करीब 78 माह चली। अदालत में पुलिस ने करीब 150 पन्नों की चार्जशीट और केस डायरी दाखिल की। दोषियों को सजा सुनाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता की तरफ से कुल 14 लोगों की गवाही कराई तो बचाव पक्ष ने चार गवाह पेश किए। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद 68 पेज का निर्णय दिया है, जिनमें दोषियों को सजा सुनाई है।
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18 अगस्त 2019 को थाना कोतवाली सदर के माधव नगर निवासी एक समाचार पत्र के पत्रकार आशीष धीमान और आशुतोष धीमान को उनके घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। गोली मारने का आरोप पड़ोस के ही रहने वाले महिपाल सैनी, पत्नी विमलेश, बेटा सूरज समेत एक किशोरी और दो किशोरों पर था। नाली में गोबर डालने के चलते दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। आशीष की माता उर्मिला ने मामला दर्ज कराया था। तभी से मामला अदालत में चला आ रहा था।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की अदालत ने दोषी महिपाल, उसकी पत्नी विमलेश और बेटे सूरज निवासी माधोनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दादा जगदीश को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए छह माह की सजा सुनाई है। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार जगदीश का ही था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी कर रहे थे। सजा के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
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n 78 माह चला मुकदमा, 150 पन्नों की चार्जशीट, 18 गवाह और 68 पेज का निर्णय : आशीष और आशुतोष हत्याकांड के मामले की सुनवाई करीब 78 माह चली। अदालत में पुलिस ने करीब 150 पन्नों की चार्जशीट और केस डायरी दाखिल की। दोषियों को सजा सुनाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता की तरफ से कुल 14 लोगों की गवाही कराई तो बचाव पक्ष ने चार गवाह पेश किए। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद 68 पेज का निर्णय दिया है, जिनमें दोषियों को सजा सुनाई है।

आशीष की फाइल फोटो। सजा से संबंधित खबर

आशीष की फाइल फोटो। सजा से संबंधित खबर