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विद्युत कर्मी की हत्या में दो को आजीवन कारावास

Fri, 31 Jan 2020 10:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 10:48 PM IST
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life imprisonment
विद्युत कर्मी की हत्या में दो को आजीवन कारावास
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सहारनपुर। हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

थाना देवबंद अंतर्गत ग्राम जसवाला निवासी गजेन्द्र सिंह कस्बा देवबंद में विद्युत विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। तीस जुलाई 2012 को ड्यूटी में अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में अंबहेटा शेखा गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट गजेन्द्र के छोटे भाई जितेन्द्र ने थाना देवबंद में दर्ज कराई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि पुलिस ने विवेचना उपरांत ग्राम मुसकीपुर थाना बड़गांव निवासी अजय शर्मा, ग्राम नूनाबड़ी निवासी दीपचन्द ग्राम बुड्ढाखेड़ा थाना चरथावल निवासी पवन सिंह ग्राम जखवाला निवासी मनोज और दिलीप के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अजय शर्मा एवं दीपचंद को धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष व पांच-पांच अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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