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Saharanpur News: फर्जी वसीयत बनाकर जमीन हड़पी, भाई समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी
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- थाना जनकपुरी में देहरादून रोड पर माहीपुरा स्थित 1569.6 वर्गमीटर जमीन का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। थाना जनकपुरी क्षेत्र में देहरादून रोड पर माहीपुरा की जमीन पर पारिवारिक विवाद सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपने भाई समेत पांच लोगों पर पिता की फर्जी वसीयत तैयार कराकर जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
दिल्ली रोड पर पैरामाउंट ट्यूलिप निवासी अतुल सिंघल ने तहरीर देकर बताया कि माता-पिता की माहीपुरा स्थित 1569.6 वर्ग मीटर है। इसमें दो-तिहाई हिस्से की मालिक मां सुधा सिंघल और एक-तिहाई हिस्से के मालिक पिता जितेंद्र कुमार सिंघल थे। जमीन पर लंबे समय से पेट्रोल पंप भी संचालित है। पिता ने 22 जून 2016 को वसीयत तैयार की थी, जिसे 30 जून 2016 को उपनिबंधक कार्यालय नकुड़ में पंजीकृत कराया गया था।
पिता की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की आधी-आधी जमीन अतुल की पत्नी पूजा और अनुज की पत्नी डौली के नाम होनी थी। पिता की मृत्यु 23 मार्च 2017 को हो गई थी। आरोप है कि वर्ष 2024 में परिवार सहित अलग रहने जाने के बाद अनुज ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीन हड़पने की साजिश रची। आरोप है कि 16 फरवरी 2015 की एक कथित फर्जी और अपंजीकृत वसीयत तैयार की गई, जिसमें संजय कुमार और लील्लू को गवाह दर्शाया गया।
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आरोप है कि इसी कथित वसीयत के आधार पर 19 अक्तूबर 2024 को मां से जमीन की गिफ्ट डीड करा ली गई। इसके बाद पूरी जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए तहसीलदार के यहां दाखिल-खारिज का वाद भी दायर किया गया। तहसीलदार न्यायिक ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर कराई गई गिफ्ट डीड से संबंधित आधार पर दाखिल-खारिज का मामला खारिज कर दिया।
जांच अधिकारी उप निरीक्षक अमरीश कुमार ने बताया कि अनुज सिंघल, लील्लू, सुधीर कुमार और विनोद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। थाना जनकपुरी क्षेत्र में देहरादून रोड पर माहीपुरा की जमीन पर पारिवारिक विवाद सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपने भाई समेत पांच लोगों पर पिता की फर्जी वसीयत तैयार कराकर जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
दिल्ली रोड पर पैरामाउंट ट्यूलिप निवासी अतुल सिंघल ने तहरीर देकर बताया कि माता-पिता की माहीपुरा स्थित 1569.6 वर्ग मीटर है। इसमें दो-तिहाई हिस्से की मालिक मां सुधा सिंघल और एक-तिहाई हिस्से के मालिक पिता जितेंद्र कुमार सिंघल थे। जमीन पर लंबे समय से पेट्रोल पंप भी संचालित है। पिता ने 22 जून 2016 को वसीयत तैयार की थी, जिसे 30 जून 2016 को उपनिबंधक कार्यालय नकुड़ में पंजीकृत कराया गया था।
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पिता की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की आधी-आधी जमीन अतुल की पत्नी पूजा और अनुज की पत्नी डौली के नाम होनी थी। पिता की मृत्यु 23 मार्च 2017 को हो गई थी। आरोप है कि वर्ष 2024 में परिवार सहित अलग रहने जाने के बाद अनुज ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीन हड़पने की साजिश रची। आरोप है कि 16 फरवरी 2015 की एक कथित फर्जी और अपंजीकृत वसीयत तैयार की गई, जिसमें संजय कुमार और लील्लू को गवाह दर्शाया गया।
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आरोप है कि इसी कथित वसीयत के आधार पर 19 अक्तूबर 2024 को मां से जमीन की गिफ्ट डीड करा ली गई। इसके बाद पूरी जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए तहसीलदार के यहां दाखिल-खारिज का वाद भी दायर किया गया। तहसीलदार न्यायिक ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर कराई गई गिफ्ट डीड से संबंधित आधार पर दाखिल-खारिज का मामला खारिज कर दिया।
जांच अधिकारी उप निरीक्षक अमरीश कुमार ने बताया कि अनुज सिंघल, लील्लू, सुधीर कुमार और विनोद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।