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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   If annual income is less than eight lakh, only then you will get the benefit of Matritva Vandana Yojana.

Saharanpur News: सालाना आय आठ लाख से कम, तभी मिलेगा मातृत्व वंदना योजना का लाभ

Mon, 01 Apr 2024 04:58 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Mon, 01 Apr 2024 04:58 AM IST
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If annual income is less than eight lakh, only then you will get the benefit of Matritva Vandana Yojana.
सहारनपुर। शासन ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के नियमों में बदलाव किया है। इस योजना का लाभ उन्हीं गर्भवती महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम होगी। पहले इसके लिए कोई शर्त लागू नहीं थी। ऐसे में सैकड़ों महिलाएं योजना से बाहर हो जाएंगी।
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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। किस्तों में राशि का भुगतान होता है। पहली किस्त एक हजार रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय तो दूसरी राशि दो हजार रुपये लाभार्थी के छह माह गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच पर। तीसरी किस्त दो हजार रुपये बच्चे का जन्म पंजीकृत होने और टीकाकरण शुरू होने पर मिलती है। पहले सभी गर्भवती महिला को इसका लाभ मिलता था लेकिन अब नए नियम लागू कर दिए हैं। परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड या फिर महिला सम्मान निधि मिलती हो। उधर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव मांगलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नियमों में बदलाव हुआ है।
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