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Saharanpur News: मदरसे, मस्जिद व मजार प्रकरण में सुनवाई फिर टली
Sat, 25 Jul 2026 12:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 25 Jul 2026 12:48 AM IST
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देवबंद। सरकारी भूमि पर संचालित बताए जा रहे मदरसों, मस्जिदों और मजारों के संबंध में धारा 67 के तहत जारी नोटिसों पर शुक्रवार को निर्धारित सुनवाई बार संघ के अवकाश के कारण नहीं हो सकी। मामले में सभी संबंधित मुतवल्ली एवं प्रबंधक तहसीलदार के समक्ष पेश हुए। जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी गई।
बता दें, कि प्रशासन ने धारा 67 के तहत अक्सा मस्जिद, ग्राम सोहनचिड़ा के मुतवल्ली अहसान, मदीना मस्जिद, ग्राम पंडोली नागल के प्रबंधक रिजवान, मदरसा दारुस्सलाम, ग्राम छलौली के प्रबंधक तौसीफ, ग्राम अंबेहटा शेखा स्थित मदरसे के मुतवल्ली मुर्तजा, ग्राम पहाड़पुर की मस्जिद के मुतवल्ली हाफिज गुलबहार तथा ग्राम अंबेहटा शेखा की मस्जिद के मुतवल्ली मोहतसिम को नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकरण में पहली सुनवाई 13 जुलाई और दूसरी 20 जुलाई को निर्धारित की गई थी। संबंधित पक्षों के अनुरोध पर तीसरी तिथि 24 जुलाई तय की गई थी, लेकिन बार संघ के अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब सभी पक्षों को 27 जुलाई को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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बता दें, कि प्रशासन ने धारा 67 के तहत अक्सा मस्जिद, ग्राम सोहनचिड़ा के मुतवल्ली अहसान, मदीना मस्जिद, ग्राम पंडोली नागल के प्रबंधक रिजवान, मदरसा दारुस्सलाम, ग्राम छलौली के प्रबंधक तौसीफ, ग्राम अंबेहटा शेखा स्थित मदरसे के मुतवल्ली मुर्तजा, ग्राम पहाड़पुर की मस्जिद के मुतवल्ली हाफिज गुलबहार तथा ग्राम अंबेहटा शेखा की मस्जिद के मुतवल्ली मोहतसिम को नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकरण में पहली सुनवाई 13 जुलाई और दूसरी 20 जुलाई को निर्धारित की गई थी। संबंधित पक्षों के अनुरोध पर तीसरी तिथि 24 जुलाई तय की गई थी, लेकिन बार संघ के अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब सभी पक्षों को 27 जुलाई को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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