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आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी एफआईआर
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Fri, 03 Feb 2017 12:03 AM IST
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बैठक लेते डीएम।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी शफकत कमाल ने प्रत्याशियों को आचार संहिता का उल्लंघन न करने की हिदायतें दी। उल्लंघन होने पर प्रत्याशी के विरुद्घ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी।
वह बृहस्पतिवार को विकास भवन में प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। शफकत कमाल ने कहा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की अनुमति हर स्थिति में 24 घंटों के भीतर जारी कर दी जाएगी।
स्टार प्रचारकों की सभा के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी। कोई भी प्रत्याशी बिना आरओ की अनुमति के नया कार्यालय न खोले।
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वाहनों की अनुमति का पत्र वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा किया जाए। किसी भी हालत में वाहन के स्वरूप को बदलकर एमवी एक्ट का उल्लंघन न किया जाए।
यह भी ध्यान रखें कि किसी भी सरकारी भवन पर झंडा, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग या अन्य कोई प्रचार की सामग्री न लगाई जाए। साथ ही निजी वाहनों पर अनुमति के बिना कोई चुनावी सामग्री न लगाई जाए।
यह भी कहा कि 20 हजार से अधिक की धनराशि का भुगतान आरटीजीएस, चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही करें। वाहन यदि प्रत्याशी या उनकी पत्नी के नाम होगा तो उसे उनका निजी वाहन माना जाएगा।
बाकी वाहनों का किराया निर्धारित दर के अनुसार प्रत्याशी के खर्चों में जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रत्याशियों से पोलिंग एजेंट्स की सूूची उपलब्ध कराने को कहा। बताया कि एजेंट मतदेय स्थल का ही होना चाहिए।
पोलिंग बूथ के बाहर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना छोटा कैंप लगा सकते हैं, जिसमें एक छोटी मेज व तीन कुर्सियां हो सकती हैं। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने के निर्देश भी दिए गए।
दस से अधिक वाहन चलते मिलने पर भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। बैठक में एसएसपी और सभी पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे।
एसएसपी लव कुमार ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को सुरक्षा की आवश्यकता है वे आवेदन कर सुरक्षा पा सकते हैं।
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस तैयार है। भय दिखाकर किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित करने वालों पर कार्रवाई होगी। उधर, बेहट विधानसभा के पर्यवेक्षक एम शंकर नारायणन ने कहा कि सभी प्रत्याशी ईवीएम की तैयारी के दिन मौके पर उपस्थित रहें।
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वह बृहस्पतिवार को विकास भवन में प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। शफकत कमाल ने कहा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की अनुमति हर स्थिति में 24 घंटों के भीतर जारी कर दी जाएगी।
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स्टार प्रचारकों की सभा के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी। कोई भी प्रत्याशी बिना आरओ की अनुमति के नया कार्यालय न खोले।
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वाहनों की अनुमति का पत्र वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा किया जाए। किसी भी हालत में वाहन के स्वरूप को बदलकर एमवी एक्ट का उल्लंघन न किया जाए।
यह भी ध्यान रखें कि किसी भी सरकारी भवन पर झंडा, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग या अन्य कोई प्रचार की सामग्री न लगाई जाए। साथ ही निजी वाहनों पर अनुमति के बिना कोई चुनावी सामग्री न लगाई जाए।
यह भी कहा कि 20 हजार से अधिक की धनराशि का भुगतान आरटीजीएस, चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही करें। वाहन यदि प्रत्याशी या उनकी पत्नी के नाम होगा तो उसे उनका निजी वाहन माना जाएगा।
बाकी वाहनों का किराया निर्धारित दर के अनुसार प्रत्याशी के खर्चों में जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रत्याशियों से पोलिंग एजेंट्स की सूूची उपलब्ध कराने को कहा। बताया कि एजेंट मतदेय स्थल का ही होना चाहिए।
पोलिंग बूथ के बाहर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना छोटा कैंप लगा सकते हैं, जिसमें एक छोटी मेज व तीन कुर्सियां हो सकती हैं। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने के निर्देश भी दिए गए।
दस से अधिक वाहन चलते मिलने पर भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। बैठक में एसएसपी और सभी पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे।
एसएसपी लव कुमार ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को सुरक्षा की आवश्यकता है वे आवेदन कर सुरक्षा पा सकते हैं।
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस तैयार है। भय दिखाकर किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित करने वालों पर कार्रवाई होगी। उधर, बेहट विधानसभा के पर्यवेक्षक एम शंकर नारायणन ने कहा कि सभी प्रत्याशी ईवीएम की तैयारी के दिन मौके पर उपस्थित रहें।