{"_id":"6a5a8c60be7cd3978c092e41","slug":"fir-registered-against-father-son-duo-for-embezzling-1206-lakh-under-the-pretext-of-selling-a-plot-saharanpur-news-c-30-1-smrt1014-179841-2026-07-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: प्लॉट बेचने के नाम पर 12.06 लाख हड़पे, बाप-बेटे पर प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: प्लॉट बेचने के नाम पर 12.06 लाख हड़पे, बाप-बेटे पर प्राथमिकी दर्ज
Sat, 18 Jul 2026 01:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 18 Jul 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
बेहट। प्लॉट बेचने के नाम पर 12.06 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश पर बेहट थाना पुलिस ने बाप-बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला शालीमार टाउनशिप से जुड़े प्लॉट के सौदे का है।
जनकपुरी थाना क्षेत्र के चर्च कंपाउंड बाजोरिया रोड निवासी यश मित्तल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया, कि सहारनपुर के किशनपुरा निवासी केशव कपूर और उसके पिता संजीव कपूर ने स्वयं को शालीमार टाउनशिप का पार्टनर बताते हुए तहसील बेहट क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनी में चौड़ी सड़कें, पार्क, बाजार, लाइब्रेरी, मेडिकल सुविधा, पानी की टंकी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा देकर उन्हें 625 वर्ग गज का प्लॉट 12.06 लाख रुपये में बेचा था।
आरोप है, कि उनके कहने पर तीन लाख छह हजार रुपये नकद और नौ लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से दूसरी फर्म के खाते में जमा कराए गए। आरोप है, कि 22 नवंबर 2025 को बैनामा कराते समय उन्हें दस्तावेज पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया और बैनामे में भुगतान का वास्तविक विवरण भी दर्ज नहीं किया गया। बाद में आरोपियों ने सभी सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया और दोबारा भुगतान की मांग करने लगे। सीओ प्रिया यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बेहट थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जनकपुरी थाना क्षेत्र के चर्च कंपाउंड बाजोरिया रोड निवासी यश मित्तल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया, कि सहारनपुर के किशनपुरा निवासी केशव कपूर और उसके पिता संजीव कपूर ने स्वयं को शालीमार टाउनशिप का पार्टनर बताते हुए तहसील बेहट क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनी में चौड़ी सड़कें, पार्क, बाजार, लाइब्रेरी, मेडिकल सुविधा, पानी की टंकी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा देकर उन्हें 625 वर्ग गज का प्लॉट 12.06 लाख रुपये में बेचा था।
विज्ञापन
आरोप है, कि उनके कहने पर तीन लाख छह हजार रुपये नकद और नौ लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से दूसरी फर्म के खाते में जमा कराए गए। आरोप है, कि 22 नवंबर 2025 को बैनामा कराते समय उन्हें दस्तावेज पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया और बैनामे में भुगतान का वास्तविक विवरण भी दर्ज नहीं किया गया। बाद में आरोपियों ने सभी सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया और दोबारा भुगतान की मांग करने लगे। सीओ प्रिया यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बेहट थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन