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Saharanpur News: वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने पर लगेगा जुर्माना

Sat, 20 Dec 2025 12:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 20 Dec 2025 12:28 AM IST
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Fine will be imposed for vehicles not having reflector tape
सहारनपुर। कोहरे और सड़क हादसों को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए सख्ती कर दी है। बिना रिफ्लेक्टर टेप दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
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सर्दी में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरे में सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन एमपी सिंह ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 का पालन कराने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। इसके तहत कोई वाहन बिना रिफ्लेक्टर टेप के पहली बार पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना व तीन महीने की जेल या दोनों सजाएं हो सकती है। इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
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